समाजवादी पार्टी के विधायक को हाईकोर्ट से झटका,अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे इरफान सोलंकी

उत्तर प्रदेश के कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से दोहरा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें फर्जी आधार कार्ड में कोई राहत नहीं दी है।एक महीने के भीतर पुलिस ने आठ मुकदमें दर्ज कर दिए। 7 नवंबर 2022 से पहले विधायक पर केवल दो मुकदमें थे। शुक्रवार को फर्जी आधार कार्ड मामले में विधायक इरफान सोलंकी की हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं, आगजनी मामले में हाईकोर्ट पहले ही जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
विधायक इरफान सोलंकी के लिए यह दोहरा झटका है। विधायक अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। वहां से ही राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, कानपुर देहात की घटना को देखते हुए इरफान की संपत्ति जब्तीकरण को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं हैं।
कई धाराओं में अभियोग पंजीकृत
सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित प्लाट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई है। पिछले दो महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पुलिस ने गैंगेस्टर की कार्रवाई में विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, विधायक के गुर्गे हिस्ट्रीशीटर इजराइल आटे वाला, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ को आरोपी बनाया था। इरफान को इस गैंग का लीडर बनाया था।
लंबी है विधायक के अपराधों की लिस्ट
अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में तर्क रखा गया कि जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान सोलंकी का गैरजमानती वारंट जारी हुआ था। इरफान को फरार कराने के लिए अशरफ अली के नाम पर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया गया था। इस फर्जी आधार कार्ड के जरिए इरफान ने दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्राएं की थी। इरफान सोलंकी पर गैंगेस्टर जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमें दर्ज है। इरफान के अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है।
इरफान के सहयोगियों को मिल चुकी जमानत
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि आधार कार्ड एक्ट के तहत एक प्रपत्र है, कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं। ऐसे में मूल्यवान संपत्ति की कूटरचना की अपराध बनता ही नहीं है। इरफान को झूठा फंसाने की भी बात कही। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं इस मामले में इरफान के दोनों साले अख्तर लियाकत, अनवर लियाकत मंसूरी और सपा नेत्री नूरी शौकत, अशरफ अली, इशरत अली और नूरी के ड्राइवर अम्मार इलाही को जमानत मिल चुकी है।