काम की खबर: अब जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र का पंजीयन कराना होगा और आसान

लोकसभा ने संबंधित विधेयक को दी मंजूरी

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मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे और बहिर्गमन के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कुछ विधेयकों को मंजूरी प्रदान की गई। 


लोकसभा ने बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें लोगों की सुविधा एवं फायदे के लिए जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन का प्रावधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का जवाब देते हुए राय ने कहा कि लोगों के लिए सुविधाओं को सुगम बनाने के मसकद से यह विधेयक लाया गया है और यह जनहित में लाया गया विधेयक है। मंत्री के अनुसार इस विधेयक में सभी राज्यों से परामर्श लिया गया, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से जन्म एवं मृत्यु के प्रमाणपत्र का पंजीकरण सरल हो जाएगा।


वहीं दूसरी ओर राज्यसभा ने बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन संशोधन के प्रावधान वाले इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों के कामकाज को बेहतर, ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना तथा उनकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना है। इस विधेयक को लोकसभा ने गत सप्ताह मंजूरी दी थी। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने से सहकारिता क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और इसमें जो खामियां हैं, वे दूर होंगी।


उन्होंने कहा कि सहकारिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जो दूरदृष्टि है, इस विधेयक के पारित होने के बाद वह उस दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता से समृद्धि की परिकल्पना को यह विधेयक साकार करने वाली है और सहकारिता आंदोलन जमीनी स्तर तक पहुंचेगी।