Share Market: शेयर बेचने के नियमों में हुआ बदलाव, जिस दिन बेचेंगे उसी दिन हो सकेगा भुगतान

BSE की 25 शेयरों से शुरूआत, अक्टूबर तक तुरंत भुगतान की मिल सकेगी सुविधा 

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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) शेयरों के खरीदने और बेचने पर उनके भुगतान की व्यवस्था में गुरुवार से बदलाव कर रहा है। स्टाक एक्सचेंज टी+0 सेटलमेंट सिस्टम का ट्रायल 25 शेयरों के साथ शुरू कर रहा है। यानी जिस दिन आप इन शेयरों को में बेचेंगे, पैसा भी उसी दिन और मिलेगा। अभी शेयर बाजार में अ+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है। यानी शेयरों के बेचने पर भुगतान एक दिन बाद होता है।

दरअसल तीन महीने पहले मार्केट रेगुलेटर ने टी-0 के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किए थे और 12 जनवरी तक इस पर लोगों से राय मांगी थी। 6 दिन पहले 6-स्टेप गाइडलाइन जारी की थी। इससे पहले सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच की ने कहा था कि हम अगले साल मार्च (2024) तक ट्रेड सेटलमेंट उन्हें के समय को कम करके । घंटे करने और फिर अक्टूबर 2024 तक तुरंत ट्रेड सेटलमेंट लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।

दो फेज में लागू होगा टी-0 सेटलमेंट

सेबी ने बताया कि सभी इन्वेस्टर्स टी+0 सेटलमेंट सिस्टम के लिए एलिजिबल होंगे। सेबी ने टी+0 सेटलमेंट को दो फेज में लागू करने का प्रस्ताव दिया था।

1 पहला फेज अगर आप ट्रेडिंग-डे पर दोपहर 1.30 बजे तक शेयरों को बेचेंगे तो शाम 4.30 बजे तक उनका सेटलमेंट हो जाएगा।
2 दूसरा फेज

3.30 बजे तक किए गए सभी लेनदेन का सेटलमेंट तुरंत होगा। इसके शुरू होने के बाद पहला फेज डिस्कंटीन्यू हो जाएगा।

2002 से पहले था टी-5 सेटलमेंट सिस्टम 
हमारे देश में 2002 से पहले तक टी+5 सेटलमेंट का सिस्टम था। सेबी ने 2002 में टी+3 सेटलमेंट को लागू किया। साल 2003 में टी-2 सेटलमेंट लागू किया गया। साल 2021 तक मार्केट इसी सिस्टम पर काम करता रहा। इसके बाद  टी+1 सिस्टम लाया गया। इसे जनवरी 2023 में लागू किया गया। इससे फंड और शेयर का सेटलमेंट 24 घंटे में होना शुरू हो गया।