Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को राहत, SC ने दी शिवलिंग वाली जगह पर साफ-सफाई की इजाजत

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की हुई सुनवाई 

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वाराणसी के स्वामी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी परिसर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के माध्यम से हिंदू पक्ष को राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के वजूखाने (जहां हिंदू पक्ष का शिवलिंग होने का दावा है) की सफाई की इजाजत दे दी है। यह मांग हिंदू पक्ष के वकीलों के द्वारा रखी गई थी।

 मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दी। जिसके बाद ज्ञानवापी परिसार में वजूखाने की सफाई होगी। आदेश के अनुसार स्थल की साफ-सफाई का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। बता दें कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई। हिंदू पक्ष के द्वारा वजूखाने में मछलियों के मर जाने पर याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा जताया था। 

शिवलिंग के चारों ओर गंदगी 
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के जरिए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। याचिका में कहा कि वहां मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए पवित्र है। लेकिन वजूखाने की मछलियां मर गई हैं। इस कारण से बदबू आ रही है। ऐसे में शिवलिंग को गंदगी से दूर रखना चाहिए। उसकी सफाई होनी चाहिए। अभी वह मरी मछलियों से घिरा है। जिस वजह से भगवान शिवजी को मानने वाले भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं।

अंजुमन इंतेजामिया के पास है जिम्मेदारी
 हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में अंजुमन इंतेजामिया कमेटी पर आरोप लगाते हुए बताया कि चूंकि  अंजुमन इंटेजामिया मस्जिद के पास वहां पर प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस लिए मछलियों के मारे जाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। ऐसे में सफाई के लिए जिलाधिकारी को दिशा निर्देश की मांग की गई।