ITR File: आईटीआर फाइल करना है तो तैयार रखें ये डॉक्युमेंट, नहीं होगी कोई परेशानी

वित्त वर्ष 2022-23 व असेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए प्रक्रिया शुरू 

 | 
ITR

वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना पेनल्टी के आप 31 जुलाई, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आप खुद सकते हैं। बिना पेनल्टी के आप 31 जुलाई रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऐसा कर 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रिटर्न फाइल करने से पहले हर टैक्सपेयर को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना चाहिए। इससे रिटर्न दाखिल करने में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

फॉर्म-16 है आवश्यक
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म-16 बेहद जरूरी है। हर नौकरी करने वाले व्यक्ति को उसकी कंपनी यानी नियोक्ता फॉर्म-16 जारी करती है। फॉर्म-16 एंप्लायर यानी नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है। इसके जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाता है। फॉर्म-16 में करदाताओं की ग्रॉस इनकम के साथ-साथ, नेट इनकम और इनकम में से काटे गए टीडीएस के बारे में जानकारी दर्ज होती है।

निवेश के पू्रफ
अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए इनकम टैक्स की धारा 80 सी, 80 सीसीसी और 80 सीसीडी के तहत निवेश किया है तो आप निवेश के प्रूफ के साथ टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। छूट को क्लेम के लिए यह एक सबूत की तरह काम करता है।

होम लोन स्टेटमेंट
अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी से होम लोन ले रखा है तो आप पिछले वित्त वर्ष के लिए लोन स्टेटमेंट को बैंक से लेने बिल्कुल न भूलें। इससे यह पता चलेगा की आपने लोन पर कितना ब्याज चुकाया है। आप इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट भी क्लेम कर सकते हैं।

आधार कार्ड और पैन कार्ड है आवश्यक
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आधार और पैन के डिटेल्स को देना भी आवश्यक है। ऐसे में आप रिटर्न फाइल करने से पहले इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपने पास जरूर रखें। इसके साथ ही अगर आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो उनकी जानकारी देना भी जरूरी है।


कैपिटल गेन के दस्तावेज भी हैं जरूरी
अगर आपने म्युचुअल फंड, शेयर बाजार या प्रॉपर्टी के जरिए निवेश करके कमाई की है तो इसे कैपिटल गेन कहते हैं। आईटीआर फाइल करते वक्त कैपिटल गेन के जरिए हुई कमाई की जानकारी देना भी, आवश्यक है।


सैलरी स्लिप भी है जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्सपेयर के पास अपनी सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए। सैलरी स्लिप में व्यक्ति की सालाना इनकम। डीए, हाउस रेट आदि की जानकारी दर्ज होती है।