Sidhi News: सीधी से ब्यौहारी मार्ग पर वाहनों के आवागमन 31 तक पूर्णत: प्रतिबंधित

कलेक्टर के आदेश पर परिवर्तित किया गया मार्ग 

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Sidhi

सीधी। लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 सहपठित म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सीधी से ब्यौहारी मार्ग पर वाहनों के आवागमन को 18 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित कर मार्ग परिवर्तित किया गया है।


जारी आदेशानुसार ब्यौहारी से सीधी के लिए ब्यौहारी व्हाया बघवार से चुरहट से सीधी मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार मझौली से ब्यौहारी के लिए मझौली -चुवाही -सीधी-चुरहट बघवार-ब्यौहारी, सीधी से ब्यौहारी के लिए सीधी- चुरहट बघवार-ब्यौहारी एवं ब्यौहारी से मझौली के लिए ब्यौहारी बघवार-चुरहट-सीधी- चुवाही- मझौली मार्ग परिवर्तित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा- 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।


उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम संभाग रीवा द्वारा अवगत कराया गया कि सीधी ब्यौहारी राज्य राजमार्ग क्रमांक 24 के अंतर्गत ग्राम चमराडोल के पास बनास नदी के पास स्थित मार्ग अत्यधिक बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग पर भारी वाहन चल रहे है, जिसकी वजह से मार्ग के चौनेज क्रमांक 54$400 की सड़क और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है एवं उक्त स्थल पर दुर्घटना घटित होनें जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। 


उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग को संधारण कार्य 17 जुलाई से प्रारम्भ होकर 15 दिवस के अंदर पूर्ण करने का लेख किया गया है, जिस हेतु सीधी-ब्यौहारी मार्ग के ग्राम चुवाही से ब्यौहारी तक के मार्ग को तुरंत बंद करने एवं प्रस्तावित अनुसार मार्ग को परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया गया है।