Singrauli News: सिंगरौली में यातायात पुलिस द्वारा स्कूली वाहनों का किया गया औचक निरीक्षण
13 वाहनों पर की कार्यवाही, बच्चों के सुरक्षा हेतु दी गई समझाइस
सिंगरौली। मनीष खत्री भापुसे पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के मार्गदर्शन एवं सर्वप्रिय सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिगरौली एंव पीएस परस्ते सीएसपी विन्ध्यनगर के निर्देशन में स्कूल वाहनों का यातायात पुलिस द्वारा किया गया औचक निरीक्षण।
43 से अधिक वाहनों की हुइ जांच
स्कूली बच्चों की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, एवं यातायात नियमों की जागरुकता हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिस तारतम्य में 14 नवम्बर को यातायात पुलिस द्वारा इन्द्राचौक, पुराना यातायात तिराहा, सेन्ट जोसेफ स्कूल तिराहा, राजीव चौक, निगाही मोड, जंयत बस पडाव पर बरगवा में अलग-अलग टीम लगाया जाकर 43 से अधिक स्कूल बस/मैजिक/वैन/ऑटो की संघन जांच की गई।
जिसमें शासन द्वारा स्कूली बच्चो के परिवहन एंव स्कूली वाहनों हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने वाले वाहनों 11 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर, जुर्माना अधिरोपित किया गया है एंव शासन के दिशा-निर्देशो का पालन किए जाने की समझाइस दी गई व 5 ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की गई।
मिली जानकारी के अनुसार, स्कूली बच्चों को परिवहन करने वाले मैजिक एवं ऑटो जिसमें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाया गया था, ऐसे 5 वाहनों एवं स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले 8 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।
इन निर्देशों का पालन आवश्यक
यातायात पुलिस द्वारा कुल 13 वाहनों पर कार्यवाही कर जुर्माना अधिरोपित किया गया स्कूल बसों से स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के संबंध में स्कूल बस ऑपरेटर, स्कूल प्रबंधन, बच्चों के अभिभावक के द्वारा स्कूली छात्रों के परिवहन एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में निम्नाकिंत निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है-
स्कूल बस पीले रंग की हों, स्कूल वाहनों के आगे पीछे 'स्कूल बस' अंकित हों, किराए की होने की दशा में 'ऑन स्कूल ड्युिटी अंकित हों,स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार पेटी हों बस में निर्धारित मानकों का स्पीड गर्वनर लगा हों, बसों में अग्निशामक यंत्र हों, बसों में स्कूल बैग टांगने की व्यवस्था हों, बसों में दरवाजों पर मजबूत ताले हों, बसों में बच्चों को सम्हालने हेतु शिक्षित व प्रशिक्षित अटेन्डर हों, बस पर नियुक्त चालक का वर्ष में एकाधिक बार चालान न हुआ हो तथा वह तीव्र गति से वाहन चालन का दोषी ना हो, स्कूल बसों की खिडकियों पर सरियों की जाली हो, बस पर स्कूल का नाम व दूरभाष क्रमांक अंकित हो, चालक कम-से-कम 5 वर्ष पुराना भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस हो, स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हों।