Singrauli News: सिंगरौली नगर निगम आयुक्त ने विकास कार्यों से संबंधित प्रांक्कलन के साथ विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जारी की एसओपी

समस्त कार्यों हेतु निर्देशों का पालन करें सुनिश्चित: सविता प्रधान

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Savita pradhan

सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त सविता प्रधान के द्वारा विकास कार्यो के प्रक्कलन के साथ विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट, क्रास सेक्सन, जियो टैग संलग्रन करने के साथ ही अन्य आवश्यक प्रक्रियो का पालन सुनिश्चित करने हेतु एसओपी जारी की गई है। 


एसओपी में इनका किया गया उल्लेख 
जारी एसओपी में उल्लेख किया गया है कि संबंधित सहायक यंत्री तथा उपयंत्री प्रांक्कलन के साथ कार्य स्थल पर भूमि स्वामित्य संबंधी खसरे की कॉपी सहित विस्तृत तकनीकी प्रतिवेदन, क्रॉस सेक्शन, डिजाईन, ड्राईंग व जियोटेग फोटो संलग्न करें। 


ऑनलाईन सेप पर जिस कन्सोल से संबंधित कार्य है, उसी कन्सोल पर ही नस्ती अग्रेषित करना सुनिश्चित करेने के साथ ही विकास कार्यों के संबंध में जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर बनाए गए प्राक्कलन उसी मद के अंतर्गत ही अग्रेषित किए जाएं।


जारी एसओपी में संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि प्रांक्कलन के साथ कार्य की आवश्यकता एवं पूर्व में स्थल पर कार्य कब कराया गया की टीप भी अंकित करें। तथा प्रस्तावित बजट मद का नस्ती पर उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्तावित कार्यों के प्रांक्कलन के साथ कार्य से पूर्व के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन नस्ती में टीप सहित संलग्न की जाए।


निगमायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए है कि समस्त सहायक यंत्री अपने जोन अतर्गत आने वाले वार्ड की वार्डवार राजिस्टर निधारित प्रारूप अनुसार संधारित करेंगे, जिसमें वार्डवार प्रत्येक कार्यों का उल्लेख एवं समय-समय पर कार्यों की प्रगति, निरीक्षण टीप का उल्लेख रहेगा। 


साथ ही उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उक्त रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं स्थानांतरण की स्थिति में संबंधित अधिकारी को रजिस्टर हैंड ओवर करेंगे। जारी एसओपी में निर्देशित किया गया है कि विकास कार्यों से संबंधित जारी निविदाओं की टीप नोटशीट पर संबंधित समाचार पत्र के विवरण एवं उसकी प्रति संलग्न करते हुए अंकित करे। 


जारी निविदाओं की स्वीकृत शर्तों से संबंधित अभिलेख नस्ती के साथ संलग्न करे। कार्य से संबंधित वांछित परफार्मेस गारंटी अतिरिक्त परफार्मेस गारंटी के रूप में डीएलपी की अवधि से तीन माह अधिक की वैध बी.जी. एफडीआर प्राप्त कर संबंधित बैंक से सत्यापन कराए जाने की टीप नस्ती पर अंकित किया जाएगा।