Singrauli News: सिंगरौली में आवास निर्माण की राशि प्राप्त, फिर भी नहीं करवाया निर्माण, वार्ड 41 के 14 हितग्राहियों को नोटिस जारी
अचल सम्पत्ति को कुर्क कर वसूली जाएगी आवास योजना की अनुदान राशि

सिंगरौली। प्रधानमंत्री आवास शहरी के ऐसे लाभान्वित हितग्राहियों जिनके द्वारा राशि प्राप्त होने के बावजूद भी अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। ऐसे हितग्राहियो से आवास निर्माण के लिए आवंटित राशि की वसूली उनके अचल सम्पत्ति को कुर्क कर की जाएगी।
वसूली की नोटिस जारी
नगर निगम आयुक्त डीके शर्मा ने बतया कि ऐसे हितग्राहियो को बार बार आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। कई बार समझाइस दी गई की शासन द्वारा यह राशि आवास निर्माण के लिए भेजी गई। उक्त राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए ही किया जाना है किंतु हितग्राहियों द्वारा शासन से अनुदान राशि प्राप्त करने के पश्चात भी भवन का निर्माण पूर्ण नहीं किए जाने से पर ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध राशि वसूली की नोटिस जारी की गई है।
इन्हें किया गया निर्देशित
निगमायुक्त के द्वारा वार्ड क्रमांक 41 में निवासरत हितग्राही राजेश कुमार बैस पिता मठाई लाल बैस, सवई लाल केवट पिता महावीर केवट, रूबी बानो पति रोशन अली, लाला साकेत पिता हीरालाल साकेत, राम लल्लू शाह पिता सरजू प्रसाद शाह, रुकमनी अवधिया पति लाला अवधिया, रामगति ठाकुर पति सुखदेव ठाकुर, दिनेश कुमार चौरसिया पिता जगदीश प्रसाद चौरसिया, सुमित्रा सिंह पति सभाजीत सिंह, तबसुम पति पति सरताज अली, राम जी शाह पति जनक शाह, ज्ञानचंद गुप्ता पिता भोला नाथ गुप्ता, राम विदेश शाह पिता गोविदं प्रसाद शाह, तथा शक्ति कुशाला पति ओम प्रकाश कुशाला को आवास निर्माण हेतु निर्देशित किया गया।
निर्माण नहीं, तो होगी कार्यवाही
निगमायुक्त द्वारा कहा कि गया दी गई समय-सीमा में अगर उपरोक्त हितग्राहियों द्वारा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तो संबंधितो के अचल सम्पत्ति को कुर्क कर राशि वसूली की कार्यवाही की जाएगी।