Rewa News: रीवा में हत्या की आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
विचारण उपरांत न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला

रीवा। अवैध संबंधों के लिए पति की हत्या कारित करने वाली पत्नी को न्यायालय ने विचारण उपरांत आजीवन कारवास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय का यह अहम फैसला आने के बाद आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
बताया गया है कि पति की हत्या करने वाली पत्नी को न्यायालय ने दंडित किया है। छोटेलाल कोल 35 साल निवासी सीधी ढेकहा थाना सिविल लाइन में बृजेश शुक्ला के निर्माणाधीन मकान में रहकर काम करता था और रात में उनके मकान की चौकदारी करता था। उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध था जिस पर पति विरोध करता था।
4 मार्च 2023 की रात महिला को अवैध संबंधों की वजह से पति ने डांटा जिस पर उसने सोते समय पति पर जानलेवा हमला कर दिया। सिर में पत्थर और पटरे से मारा जिसमें उसकी मौत हो गई। मौका मुआयना करने पहुंची पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया और हत्या का मामला दर्ज कर पत्नी गोल्डी कोल को गिरफ्तार कर लिया।
बताया गया है कि प्रकरण की विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष लाया गया। चौदहवे अपर सत्र न्यायाधीश संतोष तिवारी की अदालत में प्रकरण को विचारण हेतु रखा गया। शासकीय अधिवक्ता डीएन मिश्रा ने पन्द्रह साक्षियों के कथन कराए। न्यायालय में अपने अपराध को सिद्ध कराया। न्यायालय ने पत्नी को आजीवन कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा दंडित कर महिला को जेल भेज दिया गया है।