Rewa News: रीवा में सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20 साल का कारावास
17वें अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया अहम फैसला, अर्थदण्ड भी लगाया

रीवा। मजदूरी की तलाश में आई एक महिला को काम दिलाने के बहाने ले जाकर आरोपियों के द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना करने के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनको अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
बताया गया है कि सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को न्यायालय ने सजा से दंडित किया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 दिसम्बर 2024 को यह गैंगरेप की घटना हुई थी। एक महिला मजदूरी की तलाश में अस्पताल चौराहा आई थी। दो आरोपी उसको मिले और काम दिलाने के बहाने महिला को मोटर साइकिल में बैठाकर ले गए।
महिला को पाण्डेन टोला मोहल्ले में स्थित स्कूल के पीछे सूनसान झाड़ियों में लेकर आए और उसकेा दबोच लिया। झाड़ियों में बारी-बारी से दोनों आरोपियों ने बलात्कार किया और भागने में कामयाब हो गए। महिला ने पति के साथ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को गैंगरेप की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत अपराध कायम किया और आरोपियों की पतासाजी में जुट गई।
कई जगह के कैमरों को चेक किया और उसके आधार पर आरोपियों की पहचान करने में सफलता हासिल की। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें धर्मराज बसंल पिता रमेश बसंल 25 साल निवासी नया तालाब थाना सिटी कोतवाली, अभिषेक हरिजन पिता राजेन्द्र हरिजन 33 साल निवासी गड़रिया मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली थे।
बताया गया है कि पूरे प्रकरण की पुलिस ने बारीकी से जांच की और जांच उपरांत प्रकरण को सुनवाई हेतु न्यायालय के सामने पेश किया। 17वें अपर सत्र न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश द्वारा की गई।
अभियोजन ने जो साक्ष्य न्यायालय में पेश किए उससे न्यायालय ने संतुष्ट हुआ और आरोपियों पर अपराध सिद्ध पाया। दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से न्यायालय में प्रकरण की पैरवी एड. विकास द्विवेदी ने की।