Rewa News: रीवा में भ्रष्टाचार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई तीन वर्ष के कारावास की सजा

प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला, पांच हजार का लगाया जुर्माना

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रीवा। भ्रष्टाचार के प्रकरण में राजस्व निरीक्षक को दोषी ठहराया गया है। न्यायालय को कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से पैसा मांगे थे जिस पर लोकायुक्त ने ट्रेप कार्रवाई की थी।

बताया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपी राजस्व निरीक्षक को न्यायालय ने सजा सुनाई है। प्रकरा क्र. 04/22 के आरोपी रामशिरोमणि तिवारी राजस्व निरीक्षक भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय ने दोषी ठहराया है। विशेष न्यायालय पीसी एक्ट डॉ. अंजली पारे प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार का जुर्माना किया है। 


शिकायतकर्ता गंगासागर पाण्डे के द्वारा 11/6/2019 को आरोपी रामशिरोमणि तिवारी के विरुद्ध लोकायुक्त में शिकायत की थी। शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता को रिश्वत संबंधी वार्तालाप को टेपांकित करने हेतु टेप रिकार्डर दिया गाया जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत संबंधी बातचीत की गई थी। 


13 जून को लोकायुक्त कार्यालय से ट्रेप दल का गठन किया गया और ट्रेप कार्रवाई में आरोपी को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हांथ गिरफ्तार किया था। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आरोपी केा दोषी मानते हुए उसे तीन वर्ष की की सजा और पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।