Rewa News: रीवा में सुबह 9 बजे के पहले नहीं लगेंगे नन्हे-मुन्ने बच्चों के स्कूल: प्रतिभा पाल

कलेक्टर ने 6 साल से कम के बच्चों हेतु 4 घंटे की क्लास संचालित करने जारी किए आदेश

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रीवा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में संचालित समस्त शासकीय व अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, जहाँ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, को सुबह 9 बजे से पूर्व संचालित न करने का आदेश दिया है। उन्होंने उक्त संस्थाओं का संचालन सुबह 9 बजे के उपरांत 4 घंटे की अवधि के लिए संचालित करने का आदेश जारी किया है। 


उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए 4 घण्टे का समय सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक निर्धारण करने के साथ परिवर्तन के अधिकार कलेक्टर को सौंपे गए हैं। तदानुक्रम में कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।