Rewa News: रीवा नगर निगम ने तीन अवैध कॉलोनी को किया तहस-नहस

बगैर अनुमतियों, नियम विरुद्ध प्लॉटिंग का भुगतना पड़ा खामियाजा, अवैध रूप से बनाई गई सड़क, नाली, सीमा चिन्हों को नपानि अमले ने उखाड़ा

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रीवा। निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनी विकास पर रोक लगाने की दिशा में नगर निगम द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कार्यपालन यंत्री एचके त्रिपाठी के नेतृत्व में 31 जुलाई को तीन अवैध कालोनियॉ पर बड़ी कार्यवाही की गई। 


जिनमें जोन क्र. 04 वार्ड क्र. 26 लालन टोला कोलान बस्ती के पीछे राजस्व ग्राम समान, तहसील हुजूर खसरा क्र. 874/1/1 का जुज रकवा 0.1040 हे. एवं खसरा क्र. 874/1/2 का जुज रकवा 0.3160 हे. जिसका जुज रकवा 0.42 हे. भूमि स्वामी राकेश नामदेव पिता दुर्गा प्रसाद नामदेव एवं प्रतिनिधि सर्वेश मिश्रा पिता राजकुमार मिश्रा बगैरह के द्वारा अनाधिकृत कालोनी बनाने का कार्य किया जा रहा था। 


इसी प्रकार वार्ड 26 बहुरियन तालाब के पास खसरा क्र. 130 जुज रकवा 0.2468 हे. के भूमि स्वामी जलज कुमार पटेल पिता राजमणि पटेल बगैरह द्वारा अवैध कालोनी में रोड, भूखण्ड को विभक्त कर सीमा चिन्ह का निर्माण किया गया था जिसे उखाड़ने की कार्यवाही की गई। 


साथ ही वार्ड क्र. 26 बहुरियन तालाब के पास ही खसरा क्र. 144 का कुल जुज रकवा 0.559 हे. के भूमि स्वामी जितेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह एवं विनोद कुमार त्रिपाठी पिता स्व.सूर्यभान त्रिपाठी वगैरह एवं उनके प्रतिनिधि के द्वारा अनाधिकृत कालोनी बनाने का कार्य किया जा रहा था।


उक्त कालोनाजरों को पूर्व में नगर निगम द्वारा सूचना दी गई इसके पश्चात भी निर्माण कार्य भूखण्ड से नही हटाया गया जिस कारण नगर निगम के निर्माण अमले द्वारा अवैध कालोनियों में बनी सड़को एवं नालियों तथा सीमा चिन्हों को उखाड दिया।


उक्त कार्यवाही के दौरान शांति व्यवस्था को कायम रखने हेतु पुलिस बल मौजूद रहे। पूर्व में जारी नोटिस और चेतावनी के बावजूद निर्माण न हटाए जाने पर यह कठोर कदम उठाया गया। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्लॉट या भूमि की खरीदी से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। इस कार्रवाई के दौरान सहायक यंत्री पीएन शुक्ला, उपयंत्री मनोज सिंह, अतिक्रमण सहायक अच्छेलाल पटेल सहित अतिक्रमण अमला मौजूद रहा।