Rewa News: रीवा जिले में हर गुरूवार और शुक्रवार को लगेंगे कैंप राजस्व न्यायालय

पीठासीन अधिकारी सर्किल कोर्ट में अनिवार्य रूप से प्रकरणों की सुनवाई करें: कलेक्टर

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रीवा। रीवा में राजस्व न्यायालयों को विकेन्द्रीकृत करते हुए सर्किल कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई नियमित रूप से की जाएगी। इसके लिए सर्किल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार प्रत्येक गुरूवार और शुक्रवार को सर्किल कोर्ट में प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक राजस्व प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि सभी सर्किल कोर्ट में पीठासीन अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। तैनात अधिकारी राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के साथ-साथ आमजनता के आवेदनों पर भी सुनवाई करेंगे। नामांतरण, बंटवारा आदि के समय सीमा में प्रकरणों में तय समय सीमा पर ही पेशी कराकर प्रकरणों का निराकरण करें।


 सभी राजस्व सर्किल न्यायालयों में बोर्ड लगाकर पीठासीन अधिकारी का नाम तथा कोर्ट के दिवस का उल्लेख करें। पटवारियों तथा ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से भी आमजनता को सर्किल कोर्ट के माध्यम से जानकारी दें। सभी नायब तहसीलदार प्रत्येक गुरूवार और शुक्रवार को निर्धारित समयावधि में सर्किल कोर्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रकरणों की सुनवाई करें। सभी एसडीएम सर्किल कोर्ट का निरीक्षण कर हर सप्ताह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

 
यहां-यहां लगेंगे कैंप
कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक गुरूवार और शुक्रवार को तहसील गुढ़ में ग्राम दुआरी में सीएफटी भवन तथा तहसील हुजूर में गोविंदगढ़ में नगर पंचायत भवन एवं ग्राम पंचायत भवन रहट में सर्किल कोर्ट लगेगा। तहसील जवा में नगर परिषद भवन डभौरा तथा ग्राम पंचायत भवन अतरैला, तहसील मनगवां में ग्राम पंचायत भवन सूरा तथा ग्राम पंचायत भवन गढ़ एवं ग्राम पंचायत भवन रघुराजगढ़ में सर्किल कोर्ट लगाए जाएंगे। 


तहसील रायपुर कर्चुलियान में ग्राम पंचायत भवन मनिकवार तथा ग्राम पंचायत भवन जिउला, तहसील सेमरिया में ग्राम पंचायत भवन शाहपुर, तहसील सिरमौर में ग्राम पंचायत भवन लालगांव एवं नगर परिषद भवन बैकुण्ठपुर में सर्किल कोर्ट लगेंगे।


 तहसील त्योंथर में ग्राम पंचायत भवन तुर्का गोदर, ग्राम पंचायत भवन रायपुर तथा ग्राम पंचायत भवन फरहदी में सर्किल कोर्ट लगाया जाएगा। इसके लिए तैनात पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार निर्धारित स्थलों में समुचित व्यवस्था के साथ उपस्थित होकर राजस्व प्रकरणों की सुनवाई करें। कलेक्टर ने पक्षकारों से सर्किल कोर्ट का लाभ उठाकर लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराने का अनुरोध किया है।