Rewa News: रीवा में चेक बाउंस मामले में रिटायर्ड डीएसपी को दो साल की सजा

न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी की अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

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रीवा। चेक बाऊंस के प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सेवानिवृत्त डीएसपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है और उनको प्रतिकर राशि का भुगतान करने का आदेश भी आरोपी को दिया है। यदि आरोपी प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।


 बताया गया है कि चेक बाऊंस का मामला एक जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ था। सेवानिवृत्त डीएसपी रमाशंकर पाण्डेय द्वारिका नगर मोहल्ले के रहने वाले है। उन्होंने वर्ष 2020 में एक जमीन करहिया में खरीदी थी जिसके मालिक राजकुमार गुप्ता निवासी जानकी पार्क थे। जमीन का सौदा हुआ और राशि का अदान प्रदान हुआ। शेष राशि का भुगतान सेवानिवृत्त डीएसपी ने चेक के जरिए की थी जो बाऊंस हो गया था। इस पर फरियादी ने न्यायालय की शरण ली।


बताया गया है कि न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायिक मस्ट्रिेट प्रथम श्रेणी की अदालत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। आरोपी सेवानिवृत्त डीएसपी को दो साल का कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उसे पीड़ित को 17 लाख 20 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।


यदि आरोपी के द्वारा प्रतिकर राशि नहीं दी जाती है तो उसको 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। पीड़ित के अधिवक्ता रीतेश गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से चेक बाऊंस के नाम पर फ्राड करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।