Rewa News: रीवा में मारपीट कर हत्या करने वाले 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला

रीवा। मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या कारित करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दोषी माना है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अपना यह अहम फैसला दिया है।
बताया गया है कि हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सन् २०१८ में फरियादी अशोक कुमार कोरी पिता शिवदास कोरी निासी पूर्वा थाना गुढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके परिवार के साथ जमीनी विवाद में आरापियों ने मारपीट की है।
मारपीट में घायल शिवप्रसाद कोरी के साथ फरसा व ईंट से मारपीट करने की वजह से उनको काफी चोट आई थी जिनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण कायम किया और घटनाकारित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूरे प्रकरण को जांच में लिया और जांच उपरांत सुनवाई हेतु उसे न्यायालय में पेश किया।
बताया गया है कि न्यायालय में प्रकरण की लंबी सुनवाई चली। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दोनों पक्षों ने दलीलें पेश की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपियों को हत्या के प्रकरण में दोषी माना और उनको आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इन आरोपियों में पंचमलाल कोरी, रामावतार कोरी, दसई कोरी, मनबोध कोरी, देववती कोरी, पार्वती कोरी और एक बाल अपचारी शामिल है।