Rewa News: रीवा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 कैदियों की सजा माफ

गणतंत्र दिवस पर जेल की चार दीवारी से मिलेगी आजादी

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रीवा। गणतंत्र दिवस पर केन्द्रीय जेल रीवा में बंद दस कैदियों की सजा माफ की गई है जिसमें एक कैदी की जुर्माना की राशि जमा न हेाने की वजह से उसको अभी रिहाई नहीं मिलेगी। अन्य कैदियों को जेल से आजाद किया जाएगा। उनकी रिहाई के बारे में घर वालों को भी सूचना भिजवाई गई है। 


बताया गया है कि केन्द्रीय जेल रीवा में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले कैदियों की रिहाई होगी। गणतंत्र दिवस पर हर साल जेल में बंद कैदियों को रिहा किया जाता है। इस बार पर दस कैदियों की रिहा करने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसको शासन से स्वीकृति मिल गई है। कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जेल के अंदर इन्होंने चौदह साल पूरे कर लिए है और 6 साल की सजा इनकी माफ की गई है जिसकी वजह से उनको जेल की चार दीवारी से मुक्ति मिल रही है। गणतंत्र दिवस पर सभी कैदियों को रिहा किया जाएगा। 


बताया गया है कि एक कैदी को अभी रिहाई नहीं मिल पाएगी। उसकी जुर्माने की राशि एक लाख रुपए जमा नहीं है जिसकी वजह से उसको अभी दो साल की सजा जेल में काटनी है। उसके बाद आरोपी को जेल से रिहा यिका जाएगा। जिन कैदियों को रिहा होना है उनके संबंध में घर वालों को सूचित कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर घर वाले उनको लेने के लिए जेल आएंगे।


ये कैदी होंगे रिहा 

जेल में बंद दस कैदियों की सजा को माफ किया गया है जिसमें 9 कैदियों की रिहाई होगी। इन कैदियों में -

  1. कालू उर्फ शाहिद पिता सनब्बर उम्र 40 वर्ष निवासी हाथी वाले मंदिर के सामने राजगढ़,
  2. हाल पता चन्दननगर इन्दौर, दिनेश पिता लल्ला वासुदेव उम्र 35 वर्ष निवासी बटुरा, थाना अमलाई जिला शहडोल, 
  3. प्रेम सिंह पिता अजमेर सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी हट्टा थाना-सरई जिला सिंगरौली,
  4. हरीलाल पिता छोटेलाल विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी धनगवां थाना जैतहरी जिला अनूपपुर,
  5. तरुणेन्द्र उफ्र बब्लू द्विवेदी पिता लोलर प्रसाद उम्र 37 वर्ष निवासी हरदिहा गौरी थाना शाहपुर जिला मऊगंज, 
  6. सुरेन्द्र यादव पिता बंधू यादव उम्र 34 वर्ष कुर्डेनिया थाना चितरंगी जिला सिंगरौली, 
  7. लीलाधर उर्फ लीलू पिता रामपाल कुशवाहा उम्र 46 वर्ष निवासी धनगवां थाना जैतहरी जिला अनूपपुर,
  8. जियालाल साकेत पिता रामसुभग उम्र 52 वर्ष निवासी चरगोडा थाना बैढ़न जिला सिंगरौली,
  9. राहुल केवट पिता रामकृपाल केवट उम्र 34 वर्ष निवासी खोड़री थाना बिजुरी जिला अनूपपुर है।

वहीं नंदीलाल बैगा पिता बब्बू बैगा उम्र 44 वर्ष निवासी विचारपुर जिला शहडोल अभी जुर्माना की रकम जमा न हेाने की वजह से दो साल की सजा भुगतेगा।