MP News: मध्यप्रदेश में अवैध नल कनेक्शन और खुले में सीवेज छोड़ने पर लगेगी दस गुना ज्यादा पेनाल्टी

नगर निगम और नगर पालिका एक्ट में संशोधन के जरिए नियमों के उल्लंघन पर भारी शास्ति लगाने की तैयारी

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भोपाल। राजधानी सहित प्रदेश के 16 शहरों (नगर निगम) में सार्वजनिक स्थान, नहर या ड्रेनेज में गंदा पानी छोड़ने पर पांच हजार रुपए पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। यह मौजूदा के मुकाबले दस गुना ज्यादा है। इसी तरह अवैध नल कनेक्शन लेने पर भी 500 की जगह पांच हजार रुपए पेनाल्टी देनी होगी। निगमों के साथ नगर पालिकाओं में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना की राशि कई गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मप्र नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

 


केंद्र सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए राज्य के सभी विभागों को जन विश्वास बिल लाने के लिए कहा गया है। मौजूदा नियमों या एक्ट में गैर जरूरी प्रावधानों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर प्रदेश के उद्योग, सहकारिता और नगरीय विकास विभाग ने काम किया है। नगरीय विकास विभाग के दोनों एक्ट में संशोधन कर अर्थदंड या फाइन के स्थान पर शास्ति या पेनाल्टी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।

 


कई साल पहले तय की गई थी पेनाल्टी
बिल को लेकर कुछ समय पहले उच्च स्तर पर बैठक हुई थी। इसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग के नगर निगम और नगरपालिका से जुड़े एक्ट पर चर्चा के दौरान कहा गया कि इनमें पेनाल्टी की राशि कई साल पहले तय की गई थी। काफी समय से कोई वृद्धि भी नहीं की गई। इसके मद्देनजर विभाग के अफसरों को पेनाल्टी की राशि बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। 


इस पर अमल करते हुए नियम तोड़ने पर दस गुना या उससे अधिक जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव बना चुका है। इसके साथ ही जीएसटी लागू होने की वजह से आयात पर पथकर या उपकर भुगतान वसूली से जुड़ी धाराओं को विलोपित कर दिया है। संशोधनों का प्रारूप बना कर औद्योगिक निवेश विभाग को भेज दिया है।


नगर निगमों में ऐसे बढ़ेगी पेनाल्टी

  • कमिश्नर की अनुमति के बिना नल कनेक्शन लेना, मेन रोड पर ड्रेनेज को जोड़ना, 500 से बढ़ा कर पांच हजार पेनाल्टी
  • बिना परमिशन ड्रेन का निर्माण या उसमें बदलाव, 500 से बढ़ा कर पांच हजार, फिर से निर्माण की क्षतिपूर्ति
  • कारखानों या कहीं ओर वाष्प सीटी का उपयोग होने पर 500 की जगह 5000 रुपए पेनाल्टी
  • दिशा सूचक बोर्ड को तोड़ने पर 500 के स्थान पर 5000 रुपए शास्ति

नगर पालिकाओं में होंगे यह बदलाव

  • सार्वजनिक रास्ता रोकना,
  • अन्य उपयोग करने पर 500 के स्थान पर 5000 की पेनाल्टी
  • नए भवनों की सूचना, एक हजार से बढ़ा कर पांच हजार
  • बिल्डिंग की छत या बाहरी दीवारों का ज्वलनशील सामग्री से न बनाया जाना, पेनाल्टी 25 रुपए की जगह 500 रुपए
  •  भवनों को विरूपित करने पर 25 रुपए से बढ़ा कर 250 रुपए पेनाल्टी
  •  नालियों पर अतिक्रमण करने पर दस गुना अधिक यानि 250 रुपए
  •  बिना अनुमति रास्ते पर गड्ढा करना या सामग्री इकट्ठा करना, जुर्माना 25 के स्थान पर 250 रुपए
  • गंदगी न हटाने पर 500 रुपए, अभी 50 रुपए
  • एक्ट पर अमल का विरोध करने पर पांच सौ रुपए