MP News: पत्नी से प्रताड़ित पति को हर माह मिलेगा भरण पोषण, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

पत्नी का कोर्ट खर्च के साथ देने होंगे हर महीने 5 हजार 

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पति और उसके परिवार द्वारा महिला को प्रताड़ित करने के मामलों में पति को अपनी पत्नी के लिए भरण पोषण देने के कई कोर्ट फैसलों को आपने सुना होगा। लेकिन यह संभवत: एमपी का पहला मामला है जहां पत्नी के द्वारा प्रताड़ित पति के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि महिला के द्वारा अपने पति के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह पांच हजार रूपए दिए जाएं। 

पूरा मामला मप्र के उज्जैन का है। जहां फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पत्नी को भरण पोषण के लिए हर माह 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया। इतना ही नहीं महिला को अपने पति को कोर्ट खर्च की राशि भी देनी होगी। यह वही राशि है जो उसने केस लड़ने के लिए कोर्ट में खर्च किए हैं। माना जा रहा है कि संभवत: यह पहला मामला है, जब पति को भरण-पोषण मिलेगा। 


दरइसल 23 वर्षीय अमन उज्जैन का निवासी है। पत्नी व उसके परिवार से प्रताड़ित होकर उसने कोर्ट की शरण ली थी। अमन के वकील ने कहा, 2020 में अमन की पहचान युवती से हुई। प्रेम होने पर दोनों ने 2021 में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। और उसके साथ इंदौर में किराए के कमरे में रहने लगा। लेकिन उसके बाद महिला व उसके परिवार के द्वारा अमन को लगातार प्रताड़ित किया गया जिससे तंग आकर उसने उनको छोड़कर अपने माता-पिता के पास आ गया। 

इधर अमन के चले जाने के बाद महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।  इधर, अमन ने कोर्ट में बताया, वह 12वीं पास है जबकि उसकी पत्नी ग्रेजुएट है। पत्नी के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया। पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते वक्त पर पुलिस को यह बताया था। उसके परिवार के लोग प्रताड़ित थे। तंग होकर वह शादी वे बाद पत्नी को छोड़कर माता पास चला गया।