MP News: जेल में मोबाइल से बात की तो तीन साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना, MP सरकार ने लिया बड़ा फैसला

130 साल बाद प्रदेश के कैदियों के लिए सरकार ला रही नया अधिनियम

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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार 130 साल बाद मध्यप्रदेश के कैदियों के लिए नया अधिनियम ला रही है। इसमें केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप प्रावधान शामिल किए गए है। मध्यप्रदेश बंदीगृह एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 के जरिए जेल में बंद कैदी को उसके अच्छे आचरण के आधार पर फलों का लाभ दिया जाएगा। वहीं जेल के भीतर मोबाइल का उपयोग करने पर कैदियों को पांच लाख रुपए के जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस विधेयक के मसौदे पर चर्चा की गई।

 


खतरनाक कैदियों पर सख्ती
नए नियम में खतरनाक और गैंगस्टर बंदियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए है। मार्डन टेक्रालॉजी का प्रयोग करते हुए वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी, बंदियों की मुलाकात, टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं शुरु की जाएंगी। जेल के भीतर मोबाइल का उपयोग करने वालों के लिए सजा का प्रावधान करते हुए तीन साल की कैद या पांच लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है।

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अच्छे आचरण पर सुविधा
वहीं ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। खुली जेल की स्थापना के लिए नये प्रावधान किए जाएंगे। जो कैदी अच्छा आचरण रखते है उन्हें सुविधा का लाभ दिया जाएगा। जिसमें वे कुछ समय बाहर रहकर काम कर सकेंगे और बाद में सजा पूरी करने फिर से जेल में आएंगे। बंदियों को लीगल एडवोकेट को सुविधा प्रदान की जाएगी। 
 

 

3.50 लाख करोड़ से अधिक का बजट सरकार करेगी पेश 
कैबिनेट में सबसे पहले वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसमें कई प्रावधानों पर कैबिनेट ने सहमति जताई। सरकार का वर्ष 2024-25 के लिए बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान है। इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से की संचालित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। इस बजट को मोहन सरकार बजट सत्र में प्रस्तुत करेगी। जहां चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।