Rewa News: रीवा में वोट की रफ्तार धीरे, 3 बजे तक कुल 37.55 प्रतिशत हुआ मतदान

रीवा-मऊगंज के 2014 मतदान केन्द्रों में डाले जा रहे वोट, बूथ में नहीं दिख रही भीड़ 

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रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत अभी तक कम ही नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग की से दी गई जानकारी के अनुसार रीवा-मऊगंज जिले की आठो विधानसभा सीटों में दोपहर के तीन बजे तक कुल 37.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जबकि मतदान सुबह ७ बजे से जारी है। शाम ६ बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। 

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इधर, मतदान केंद्रों पर सुबह जैसी कतारें अब नहीं हैं। सूरज चढ़ने के साथ ही मतदाताओं के पहुंचने की दर कम हो चुकी है। यही कारण है कि मतदान प्रतिशत भी अभी कम माना जा रहा है। हालांकि, उम्मीद है कि 3 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर फिर भीड़ बढ़ेगी। रीवा के अमहिया स्थित मतदान केंद्र 112 पर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सपरिवार पहुंच कर अपना वोट डाला। तथा मीडियाकर्मियों से कहा कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है।

rajendra shukla

इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने सेमरिया क्षेत्र के शाहपुर स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मिश्रा ने मतदान के बाद मीडियाकर्मियों से जीत का दावा किया। वहीं जिले के भौखरी कला गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए।

janardan mishra

इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए नियंत्रण कक्ष में वेबकास्टिंग व जीपीएस एवं कमयूनिकेशन से निर्वाचन प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन पर नोडल अधिकारी रविकांत पांडे और टीम द्वारा 1036 मतदान केंद्रों पर 1422 कैमरे से लगातार की जा रही मॉनिटरिंग।

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बता दें कि लोकसभा निर्वाचन के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र-10 में 26 अप्रैल को प्रात: 7 बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन के लिए जिले भर में  2014 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें 18 लाख 52 हजार 126 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान की सुविधा के लिए मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची दी गयी है। मतदाता पर्ची तथा ईपिक कार्ड अथवा 12 में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ मतदाता मतदान कर सकते हैं। उचित पहचान के बिना मतदान का अवसर नहीं मिल रहा है।  


100 मीटर की परिधि में प्रचार प्रतिबंधित 
मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि में चुनाव प्रचार से जुड़े कोई पोस्टर, बैनर नहीं लगेंगे। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची प्रदान की गयी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति अशासकीय तौर पर मतदाता पर्ची वितरण करता है तो उसे मतदान केन्द्र से 200 मीटर के बाद अपना बूथ बनाना होगा। मतदाता पर्ची में उम्मीदवार का नाम अथवा चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। रिटर्निंग आफीसर की लिखित अनुमति के बाद ही ऐसे बूथ बनाये जा सकेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता की धारा-188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। 

 


 
शाम 6 बजे तक रहेगा होगा 
 लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए 2014 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान समाप्ति के समय यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र के परिसर में आ जाता है तो पीठीसीन अधिकारी उसे पर्ची देकर मतदान कराएंगे। निर्धारित समय समाप्ति से पाँच मिनट पहले तक परिसर में जितने भी मतदाता मतदान के लिए शेष होंगे उन सबको पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दी जाएगी। इनके मतदान करने के बाद मतदान समाप्त होगा।