Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए रीवा में कल से भरे जाएंगे नामांकन पत्र, रूट चार्ट जारी, देखिए -

रीवा कलेक्टर ने नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

 | 
rewa

रीवा। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रीवा संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। मतदान के लिए 26 अप्रैल की तिथि का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का क्रम शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र रिटर्निंग आफीसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जाएंगे। 

 

 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 4 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 5 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 
 

चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज करने होंगे संलग्न
  निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। नामांकन पत्र के लिए प्रारूप 2 ए निर्धारित किया गया है। इसके भाग एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियाँ, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पालिसी, म्यूचुअल फण्ड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी आवश्यक होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि उम्मीदवार उस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ प्रारूप क और ख में आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार द्वारा ली गई शपथ का विवरण भी देना होगा। 

rewa

  देना होगा अपराधिक रिकार्ड का विवरण
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रो एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन वार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी कि समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है।

 

केवल 5 व्यक्तियों की होगी अनुमति
 लोकसभा निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट रीवा के कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल होंगे।  

 

 खनिज कार्यालय के पास से मिलेगा प्रवेश
 नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि 28 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस अवधि में कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद रहेगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आने वाले अधिकारी-कर्मचारी तथा आमजन खनिज कार्यालय के बगल के गेट से परिसर में प्रवेश करेंगे। इन सभी को मुख्य भवन में प्रवेश भवन के मेन गेट में बांई ओर से मिलेगा। नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार मार्तण्ड स्कूल परिसर से सीधे कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर सामने की ओर से मुख्य भवन पहुंचेंगे। मुख्य भवन में दाहिनी ओर से उम्मीदवार तथा उनके साथ के अधिकतम चार व्यक्तियों को कलेक्टर न्यायालय कक्ष में प्रवेश मिलेगा। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को वाहनों की पार्किंग तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए समुचित प्रबंध के निर्देश दिए हैं।  

rrea