MP News: पीएम आवास में फर्जीवाड़ा, रोजगार सहायक बर्खास्त, दो हितग्राही गिरफ्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा में फर्जीवाड़ा करने के मामले पर हुई कार्यवाही 

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सिंगरौली। जनपद पंचायत चितरंगी के ग्राम पंचायत पोड़ी तृतीय में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा की राशि में फर्जीवाड़ा कर अपने परिवार के चहेतों को लाभ पहुंचाने के आरोप में जनपद पंचायत सीईओ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर पीएम आवास योजना की राशि की गबन करने वाले दो हितग्राहियों के विरूद्ध जहां बरगवां थाने में मामला पंजीबद्ध हुआ। वहीं रोजगार सहायक को जिला पंचायत सीईओ ने बर्खास्त कर दिया है। रोजगार सहायक से 18 लाख 72 हजार रूपये रिकवरी भी थोपी गई है। हालांकि जिला पंचायत सीईओ मामला को इधर-उधर कर मीडियाकर्मियों से दूरी बनाने का काम पूर्व की भाति इस बार भी करते नजर आये।


दरअसल जनपद पंचायत चितरंगी के ग्राम पंचायत पोड़ी तृतीय में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा योजना में पंचायत के रोजगार सहायक अवधेश गर्ग ने अपने चहेते व परिवार के सदस्य अजय गर्ग तथा अरविंद गर्ग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचा दिया। आरोप है कि अजय गर्ग एवं अरविंद गर्ग ने आवास नही बनाया और 3 लाख रूपये डकार गये। इसकी शिकायत हुई तो जनपद की जांच टीम ने जीआरएस के अन्य कारनामों का भी पर्दाफाश कर दिया।

आरोप है कि रोजगार सहायक ने मनरेगा में भी व्यापक फर्जीवाड़ा किया है। हालांकि यह मामला कई साल पूर्व का था। सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 3 लाख रूपये गबन करने वाले हितग्राही अजय गर्ग एवं अरविंद गर्ग को बरगवां पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार कर जिला पंचायत सीईओ के यहां पेश किया। इन दोनों आरोपियों के विरूद्ध जिला पंचायत की ओर से म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) के तहत कार्रवाई की गई है। वही रोजगार सहायक अवधेश गर्ग को जिला पंचायत सीईओ ने बर्खास्त करते हुये 18 लाख 72 हजार रूपये की रिकवरी का फरमान सुना दिया है।