Shahdol News: शहडोल में आरसीएमएस, नामातंरण, बंटवारा, सीमाकंन, नक्शा तरमीम, डायवर्सन के प्रकरणों की पीठासीन अधिकारीवार की गई समीक्षा

राजस्व संबंधी समस्त कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं: सुरभि गुप्ता

 | 
Shahdol

शहडोल। राजस्व संबंधी समस्त कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। शासन द्वारा आरसीएमएस, नामातंरण, बंटवारा, सीमाकंन, नक्शा तरमीम, डायवर्सन के प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा में तय की गई है। संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में बैठे तथा प्रकरणों का निराकरण करें।


बाह्य प्रकरणों के निराकरण हेतु पीठासीन अधिकारियों को करें निर्देशित
जिन न्यायालयों में 10 प्रतिशत से कम प्रकरणों का निराकरण हुआ है उनके पीठासीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की जाए। संबंधित एसडीएम नियमित रूप से तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालयों का निरीक्षण करें तथा समय-सीमा से बाह्य प्रकरणों के निराकरण के संबंध में पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करें यह निर्देश आयुक्त शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता ने आयुक्त कार्यालय के अमरकंटक कक्ष के सभागार में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को दिए। 


बैठक में कलेक्टर शहडोल डॉ. केदार सिंह, कलेक्टर उमरिया धरणेंद्र जैन, अपर कलेक्टर अनूपपुर,संभाग के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा एसडीएम उपस्थित रहें।   आयुक्त शहडोल संभाग ने कहा कि शासन द्वारा आरबीसी में प्रभावित परिवारों को तत्कालिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। 


संबंधित अधिकारी ऐसे प्रकरणो में संवेदनशीलता बरतें तथा यथासंभव शीघ्रता के साथ सहायता राशि उपलब्ध कराएं। आपने नक्शा तरमीम, डायवर्सन, अभिलेख दुरुस्ती, धारणाधिकार के प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा उनके निराकरण के संबंध में निर्देश दिए। 


लंबित पेंशन प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराएं
उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित कलेक्टरो को प्रकरणों का निराकरण करने, ऐसे पेंशन के प्रकरण जो वेतन निर्धारण या विभागीय जांच के कारण निराकरण के लिए लंबित है उन्हें शीघ्र निराकरण कराएं। इसी तरह राजस्व से संबंधित जो प्रकरण न्यायालयों में दर्ज है उनका जवाबदावा समय पर प्रस्तुत कर दिया जाए। 


त्वरित कार्यवाही कर करें निराकरण 
शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाएं अपडेट रखी जाएं जिससे वे अपने क्लेम के भुगतान हेतु भटकना नही पड़े। जनसुनवाई एवं समय-सीमा के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही कर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त ने ई-आफिस के संचालन के प्रगति की समीक्षा करते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक कार्यालय में प्रक्रिया प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।