Rewa News: रीवा के नगर निगम कर्मचारी करते हैं संपत्ति कर में खेल! शहर कमिश्नर ने इंचार्ज एआरओ को किया सस्पेंड

 बकायादार से अधिक राशि लेने पर हुई कार्रवाई, 18,958 की रसीद दे लिए 25,000 रुपये  

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रीवा। शहर में संपत्तिकर की वसूली में नगर निगम द्वारा जहां निगमायुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के आदेश पर सख्ती की जा रही है। बड़े बकायादारों पर तालाबंदी की कार्यवाही भी जा रही है, लेकिन राजस्व शाखा के ही कर्मचारी द्वारा एक बकायादार से सम्पत्तिकर जमा करने पर अतिरिक्त राशि लेने का मामला प्रकाश में आने के बाद निगमायुक्त द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया है। 

सम्पत्तिकर जमा करने के नाम पर अतिरिक्त राशि लेने संबंधी ऑडियो विगत दो अगस्त को परिषद की बैठक के दौरान वार्ड 13 की पार्षद संजय नम्रता सिंह द्वारा निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय एवं निगमायुक्त को सौंपा गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त द्वारा प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी संजय पाण्डेय को निलंबित किया जाकर सफाई गोदाम मुख्यालय नियत किया गया है।


 इस संबंध में उपायुक्त राजस्व एमएस सिद्यीकी ने बताया कि नगर निगम परिषद के विशेष सम्मिलन के दौरान 2 अगस्त को निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के समक्ष मामला प्रकाश में आया कि संजय पाण्डेय प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा वार्ड क्र. 10 के भवन स्वामी बृजेश सिंह पिता जगदीश प्रसाद सिंह भवन कं्र.10/821/1 के सम्पत्तिकर जमा करने के सम्बन्ध में संजय सिंह, निवासी नेहरू नगर के बीच दूरभाष पर हुई बातचीत से सम्पत्तिकर जमा करने पर अतिरिक्त राशि लेने का ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें वार्ड प्रभारी वार्ड क्रं.10 संजय पाण्डेय, द्वारा सम्पत्तिकर जमा करने हेतु 25,000 रुपये की राशि लेकर 18,958 रुपये की रसीद जारी की गई है। इस प्रकार के ऑडियो सामने आने से नगर निगम की छवि धूमिल हुई है। उक्त कृत्य शासकीय निर्देश एवं सौंपे गये पदीय दायित्वों के अनुरूप न होकर कार्य के प्रति उदासीनता, घोर लापरवाही व स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965(3)(क) के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। 

सम्पत्तिकर की राशि के अतिरिक्त राशि हितग्राही से प्राप्त करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम-1966 के नियम-3 के तहत संजय पाण्डेय स्थाईकर्मी प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक नगर निगम रीवा को तत्काल प्रभाव से निगमायुक्त द्वारा निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय सफाई गोदाम रहेगा एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान किया जावेगा। 

परिषद की बैठक के दौरान पार्षद नम्रता सिंह द्वारा निगमायुक्त को संपत्तिकर को संपत्तिकर जमा करने के लिए अधिक राशि लेने संबंधी बातचीत को ऑडियो प्रस्तुत किया गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त द्वारा वार्ड प्रभारी संजय पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही आम जनता एवं संपत्तिकर के बकायादारों से अपील की गई की इस तरह की कोई भी करे तो इस बारे में तत्काल नगर निगम को सूचित करें। किसी अतिरिक्त राशि बिलकुल भी न दें।