Rewa News: रीवा मेें एक पुत्री की हत्या और दूसरी पुत्री की हत्या के प्रयास में आरोपी मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा
विशेष न्यायालय का फैसला, जुर्माना भी देना होगा
रीवा। अपनी एक पुत्री की हत्या करने एवं दूसरी पुत्री की हत्या करने के प्रयास के अपराध में युवती को विशेष न्यायालय द्वारा दोहरे आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा, का अप.क्र. 159/2021, अंतर्गत धारा 302, 307, 201, 34 भादवि के प्रकरण में आरोपिया अंजू मिश्रा पत्नी राहुल उर्फ सत्यनारायण मिश्रा, आयु 26 वर्ष, निवासी कोष्टा, थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को अपनी एक पुत्री की मारपीट कर हत्या कारित करने एवं दूसरी पुत्री की मारपीट कर हत्या करने के प्रयास करने के अपराध का दोषी पाते हुए विशेष न्यायालय- प्रवीण पटेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला रीवा द्वारा आरोपिया को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 सहपठित धारा 34एवं 307 में पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं 2000/-रू अर्थदण्ड एवं 201 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रू जुर्माना के अंतर्गत से दण्डित किया गया है।
अभियोजन कार्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 24 अप्रैल 2021 को ग्राम कोष्टा में पूर्व से आरोपिया अंजू मिश्रा अपनी पुत्री तनु (उम्र 5 वर्ष) एवं तनवी (उम्र 4 वर्ष) अपने छोटेभाई के साथ अपने मां के घर में रह रही थी, अंजू मिश्रा ने अपने अन्य साथी बाल अपचारी के साथ मिलकर अपनी पुत्री तनु और तनवी के साथ डण्डे से मारपीट किया था। मारपीट से तनवी को कुल 38 चोटें आई थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई तथा तनु को कुल 15 चोटें आयी थीं। जिसके संबंध में थाना रायपुर कर्चुलियान में अप.क्र. 159/2021, अंतर्गत धारा 302, 307, 201, 34 भादविपंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।शेष विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालयमें पेश किया था।