Rewa News: रीवा के चिरहुला में चल रहा था अवैध कॉलोनी निर्माण, नगर निगम अमले ने दी दबिश

निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने के निर्देश, अनुज्ञा लेने एक सप्ताह का दिया समय 

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 रीवा। अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर नगर पालिक निगम रीवा इन दिनों सख्त दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में नगर निगम की सीमान्तर्गत् जोन क्रं 04 के वार्ड क्रं. 44 चिरहुला कॉलोनी में पी.डब्लू.डी वर्कशॉप के पीछे कान्हा पब्लिक स्कूल के पास, राजस्व ग्राम चिरहुला में अनाधिकृत कॉलोनी बनाने के चल रहे कार्य के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उक्त अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। 

जानकारी के अनुसार वार्ड क्रं. 44 चिरहुला कॉलोनी में पी.डब्लू.डी वर्कशॉप के पीछे कान्हा पब्लिक स्कूल के पास, राजस्व ग्राम चिरहुला में तहसील हुजूर (नगर) रीवा के खसरा क्र. 273/1/2 का जुज रकवा 0.8110 हे. एवं खसरा क्र. 273/1/4 का जुज रकवा 0.3550 हे. जिसका कुल जुज रकवा 1.1660 हे. के भूमि स्वामी श्रीमती शशिकला मिश्रा पति बंशत मिश्रा बगैरह एवं श्रीमती प्रभा मिश्रा पति मंगल प्रसाद मिश्रा बगैरह द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी बनाने का कार्य स्वयं एवं प्रतिनिधि दिनेश कुमार मिश्रा तनय रामनरेश मिश्रा निवासी जनता कालेज गेट अनन्तपुर रीवा ज्ञानचंद्र अग्निहोत्री तनय स्नेह अग्निहोत्री निवासी ग्राम पो. पड़रा तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के द्वारा किया जा रहा है। जिसका उल्लेख संबंधित ने स्वयं जबाव में लिखा है। 

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बनाई जा रही थी सड़क 
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भूमियों पर मुरूम/डस्ट/गिट्टी बिछाकर सड़क का निर्माण कार्य करते हुये उक्त भूमि को भू-खण्डों में विभक्त कर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरण किया जा रहा है। जो अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में आता है। संबंधितो के द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत दण्डनीय अपराध है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 में विहित प्रावधानों के विरूद्ध है। जिसमे संबंधितो द्वारा प्रस्तुत जबाव समाधान कारक नही है पूर्व जारी पत्र क्र. 02 दिनांक 07.05.2024 में उक्त कार्य करने से रोका गया है। किन्तु चोरी छुपे तरीके से अनाधिकृत कालोनी बसाने का कार्य किया जा रहा है।

 नोडल अधिकारी/जोनल अधिकारी (कालोनी सेल) एचके त्रिपाठी द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण कार्य को तत्काल बंद कर दें तथा एक सप्ताह के अन्दर नियमित कालोनी बनाने हेतु टीएण्डसीपी से नियोजन अनुज्ञा प्राप्त कर निगम से कालोनी विकास अनुज्ञा प्राप्त कर ही कार्य करे, अन्यथा की स्थिति में उक्त कृत्य के कारण संबंधित पुलिस थाने में प्राथिमिकी (एफआईआर) भी दर्ज कराई जावेगी। साथ ही संबंधित लोगो के विरूद्व नियमानुसार विधि सम्मत् कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार कुल भूमि का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड जुर्माना बतौर रूपये लगभग 103.00 लाख वसूला जावेगा जिसकी समस्त जबावदेही संबंधितो की स्वंय की होगी।