Rewa News: घरों में चला रहे हैं दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान तो हो जाएं सावधान, कभी भी रीवा नगर निगम टीम दे सकती है दबिश

अनुज्ञा के अनुरूप निर्माण नहीं होने पर होगी कम्पाउंडिंग, आवासीय के बजाय लगेगा व्यवसायिक कर

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रीवा। नगर निगम की टीम द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायिक भवनों की अनुज्ञा अनुसार निर्माण और प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण शनिवार को निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे द्वारा किया गया। इस दौरान आयुक्त ने शहर के जोन 03 में वार्ड 13, 15, जोन 1 में वार्ड 3 एवं जोन 4 में वार्ड 26 में भ्रमण कर चल रहे सर्वेक्षण कार्य की प्रगति एवं वस्तुस्थिति का जायजा लिया।

 


 निरीक्षण के दौरान आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो व्यावसायिक भवन अनुज्ञा के  अनुरूप नही निर्माण किए गए है नोटिस जारी कर उनपर कंपाउंडिंग की नियमानुसार कार्यवाही करें एवं प्रॉपर्टी टैक्स की आवासीय टैक्स या व्यावसायिक टैक्स जांच कर अधिरोपित कर पर नियमानुसार कार्यवाही करे। साथ ही ई-पालिका और जीआईएस की डाटा का स्थल परीक्षण कर सत्यापन करें एवं टैक्स प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने का निर्देश दिया गया। 

 


इस दौरान कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, उपायुक्त एमएस सिद्दीकी, सहायक यंत्री एसके गर्ग, संतोष पाण्डेय, पीएन शुक्ला, सहायक राजस्व अधिकारी, उपयंत्री तकनीकी दल एवं राजस्व दल मौजूद रहा।