Rewa News: जय डेयरी के कारखाने में खाद्य विभाग ने मारा छापा; भोपाल भेजे गए सैंपल, रिपोर्ट आने पर होगी कार्यवाही

बिना अनुमति फ्रोजन मटर व फ्रोजन फेंच का किया गया भंडारण

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रीवा। मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों को लेकर खाद्य विभाग सख्त हो गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर फ्लाईंग स्क्वॉड ने बुधवार को जय डेयरी के कारखाने में दबिश दिया है, जहां से खाद्य पदार्थों के सेंपल कलेक्ट किये गये हैं। सेंपल को जांच के लिये राज्य प्रयोग शाला भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने रीवा एवं शहडोल में खाद्य पदार्थों की जांच के लिये फ्लाईंग स्कॉड बनाया है। जिनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को जहां शहर के सांची दुग्ध में दबिश देकर कार्रवाई की गई थी, वहीं बुधवार को शहर में संचालित जय डेयरी के कारखाने में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अम्बरीश दुबे और साबिर अली टीम के साथ मौजूद थे। टीम ने कारखाना से कई तरह के खाद्य पदार्थों का सेंपल लिया है। सेंपल को जांच के लिये राज्य प्रयोग शाला भोपाल भेजा जायेगा, जहां से रिपोर्ट आने का इंतजार किया जायेगा। रिपोर्ट में यदि मिलावट पाया जाता है तो प्रकरण दर्ज कर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

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मिलावटी सामग्री बेचने पर सजा व जुर्माने का है प्रावधान 
3 माह की सजा व 10 लाख जुर्माना का प्रावधान जानकारी दी गई है कि अमानक स्तर की खाद्य सामग्री बिक्री दर्ज पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रकरण किया जाता है। जिसके तहत तीन माह की सजा व 10 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। बताया गया है कि पूरे जिले में यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। मिलावटी व नकली सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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 अनुमित के विपरीत फ्रोजन मटर का भंडार 
फ्रोजन मटर व फेंच फ्राइज का मिला भंडारण बताया गया है कि जय डेयरी को कारखाने में डेयरी उत्पाद निर्माण की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके विपरीत डेयरी संचालक द्वारा कारखाने में भारी मात्रा में फ्रेंज फ्राइज व फ्रोजन मटर का भंडारण पाया गया। जबकि इसके भंडारण की अनुमति संचालक ने नहीं ली है। जिसे लेकर संचालक को नोटिस जारी की गई है।