Rewa News: अवैध पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

साल 2019 में मनगवां थाना अंतर्गत देवगांव में हुई थी घटना

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Court

रीवा। न्यायालय अष्टम सत्र न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश प्रवीण पटेल के न्यायालय में विचाराधीन सत्र प्रकरण क्रमांक 96/2019 शासन मध्य प्रदेश जरिये थाना मनगवां बनाम काली उर्फ सुशील साकेत पिता सरदार साकेत आयु 30 वर्ष, निवासी मनगवॉ, थाना मनगवॉ, जिला रीवा (म0प्र0) के प्रकरण जो मनगवॉ थाना के अपराध क्र0 73/2019 धारा 147, 148, 302, भा0द0वि0 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम के प्रकरण में अभियुक्त काली उर्फ सुशील साकेत के विरूद्ध धारा 302, सहपठित धारा 34 भा0द0वि0 आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त को धारा 302, 34  में हत्या का अपराध प्रमाणित पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड  एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 3-3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का दण्डादेश पारित किया है। 

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियेाजक सुनील कुमार शर्मा ने अभियोजन गाथा का सार बताया कि दिनांक 12.02.2019 को 12.00बजे ग्राम देवगॉव थाना मनगवॉ, जिला रीवा (म0प्र0) में अन्य सह-अभियुक्तगण मि_ू गुप्ता उर्फ नितिन, चिट्डा सेन उर्फ राहुल, रवि सिंह, अरविन्द उर्फ सरपंच उर्फ रावेन्द्र यादव,नीलेश तिवारी के साथ मिलकर हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से घातक मिस्तौल एवं बैट से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव के उद्देश्य से अग्रसरण होकर सुनील तिवारी को गोली मारकर हत्या कारित की। एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति से देशी पिस्तौल धारित कर उसका प्रयोग किया।

सूचना मिलने के बाद मनगवॉ पुलिस ने मर्ग क्र0 96/19 पंजीबद्ध किया जाकर मर्ग जॉच पश्चात अपराध क्रमांक 73/19 धारा 147, 148, 302 भा0दि0वि0 25, 27, आर्म्स एक्ट अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया, जो कमिट होकर अष्टम अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश प्रवीण पटेल के न्यायालय में अन्तरण पर प्राप्त हुआ, जिस पर उपरोक्त धाराओं का सज्ञान लिया जाकर विचारण किया गया, विचारण दौरान  29 साक्षी अभियोजन एवं 40 दस्तावेज परीक्षित कराये गये, जिस पर अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं का अपराध प्रमाणित पाते हुए सिद्धदोष घोषित किया।

सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया, अभियोजन की ओर पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा द्वारा कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किये जाने पर जिस पर न्यायालय ने धारा 302, 34 भा0द0वि0 में हत्या का अपराध प्रमाणित पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड  एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 3-3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का दण्डादेश पारित किया है। उक्त आशय की जानकारी अतिरिक्त लोक अभियेाजक सुनील कुमार शर्मा द्वारा दी गयी।