Shahdol News: शहडोल में बाल मजदूरी कराने वाले को 2 साल तक जेल की सजा का प्रावधान
बाल श्रम से संबंधित शिकायत पुलिस 100, चाइल्ड लाइन 1098 पर करें

जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न
शहडोल। अपर कलेक्टर सरोधन सिंह की उपस्थिति में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में बाल और किषोर श्रम प्रतिषेद एवं विनियमन संशोधित अधिनियम 2016 के तहत जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में आयोजित की गई।
अपर कलेक्टर ने कहा कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा मजदूर के रूप में काम नहीं कर सकता, बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है, बाल मजदूरी करने वाले को 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम से संबंधित शिकायत कोई भी नागरिक पुलिस 100, चाइल्ड लाइन 1098 पेंसिल पोर्टल पर कर सकते हैं।
बैठक में जिला नोडल अधिकारी बाल श्रम चरणा गुप्ता बताया कि बाल श्रमिक को नियोजित करने पर अधि की धारा 14 (1) के तहत तथा किशोर श्रमिक को खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने पर अधि0 धारा 14 (1क) के तहत कम से कम छ: माह की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या इसके अलावा कम से कम 20 हजार रुपए का जुर्माना है, लेकिन जिसे 50 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा ये दोनों दण्ड का प्रावधान है।
बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरविंद शाह, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग मनोज लारोकर, जिला समन्वयक सर्व षिक्षा अमरनाथ सिंह, संजीव वर्मा सहित जिला टास्क फोर्स समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।