Rewa News: रीवा में ठेकेदार का चेक हुआ डिसऑनर तो नगर निगम ने दर्ज कराई एफआईआर

टेम्पो-टैक्सी फीस वसूली संविदाकार ने नहीं जमा की बकाया राशि

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रीवा। नगर निगम रीवा द्वारा टैम्पो टैक्सी फीस वसूली संविदाकार मेसर्स संदीप कुमार तिवारी, तनय स्व इन्द्रमणि प्रसाद तिवारी, निवासी 1/2 गुरुकुल विद्यालय के पास, रघुनाथपुर खैरा रीवा से उक्त बकाया राशि रु. 787938 की वसूली किए जाने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत चेक अनादरण होने एवं बकाया राशि जमा नहीं करने पर सख्त कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। 


फीस वसूली हेतु इन्हें किया गया था अधिकृत
गौरतलब है कि, उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी 17489/2023 में पारित आदेश 31 जुलाई 2023 के परिपालन में वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 2 अगस्त 2023 से टैम्पो टैक्सी स्टैण्ड फीस वसूली हेतु संविदाकार मेसर्स संदीप कुमार तिवारी, तनय स्व. इन्द्रमणि प्रसाद तिवारी, निवासी-1/2, गुरुकुल विद्यालय के पास, रघुनाथपुर, खैरा, रीवा को अधिकृत किया गया था, जो उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश 10 फरवरी 2025 के परिपालन में 13 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहा। बताया गया है कि 13 फरवरी 2025 को वसूली का अधिकार समाप्त किया गया था। 


कार्यालयीन सूचना पत्र क्र. 549/ राजस्व/ 14 फरवरी 2025 द्वारा ठेका की बकाया राशि रु. 1487938 पन्द्रह दिवस के अन्दर जमा करने की सूचना दी गई। संविदाकार द्वारा बकाया राशि चेक क्रमांक 000024 दिनांक 27 फरवरी 2025 राशि रुपए रु. 7 लाख तथा चेक क्रमांक 000025 दिनांक 5 मार्च 2025 राशि रु. 7 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रीवा का नगर पालिक निगम रीवा में जमा किया गया, जिसे कैश होने बावत् बैंक भेजा गया, किन्तु बैंक खाता में राशि न होने के कारण उपरोक्त दोनों चेक अनादरित होकर वापस आ गए।


ठेका की शर्तों का उल्लंघन
तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1367/राजस्व/न.पा.नि./2025 रीवा, 22 अप्रैल 2025 द्वारा अंतिम नोटिस 3 दिवस में राशि जमा करने हेतु दी गई, बकाया राशि में अनादरित चेक की राशि रुपए 14 लाख में से संविदाकार द्वारा राशि रुपए 7 लाख आरटीजीएस एवं नकद के माध्यम से जमा की गई है तथा राशि रुपए 787938 अभी बकाया है, उनके द्वारा राशि जमा करने हेतु न तो सम्पर्क किया गया और न ही कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वह राशि जमा करना नहीं चाहते, जो ठेका की शर्तों का उल्लंघन है। 


राशि जमा करने नोटिस की कार्यवाही 
संविदाकार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करते हुए संविदा को भंग किया गया, जिसके उपरांत ठेकेदार के विरुद्ध अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत राशि जमा करने हेतु नोटिस आदि की कार्यवाही की गई, तथापि ठेकेदार के द्वारा निर्देशों का पालन अभी तक नहीं किया गया है और न ही बकाया राशि जमा की गई है। 

एफआईआर दर्ज कराने लिखा गया पत्र 
ऐसी स्थिति में ठेकेदार मेसर्स संदीप कुमार तिवारी तनय स्व. इन्द्रमणि प्रसाद तिवारी, के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही 'अमानत में खयानत, अपराधिक न्यास भंग, छल की कार्यवाही' एवं निगम को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाने हेतु संविदाकार मेसर्स संदीप कुमार तिवारी, पर उक्त बकाया राशि रु. 787938 की वसूली किए जाने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत चेक अनादरण होने एवं बकाया राशि जमा नहीं करने पर सख्त कदम उठाते हुए थाना चोरहटा रीवा में एफआईआर दर्ज कराए जाने हेतु पत्र लिखा गया।