Rewa News: रीवा में हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला

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रीवा। प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कारित करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। एक महिला को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। बताया गया है कि अजगरहा बाईपास में 13 अक्टूबर 2022 को एक युवक की लाश मिली थी। उसकी शिनाख्तगी रोहित साहू साकिन अमरपाटन जिला सतना के रूप में पुलिस ने की थी। उसके सिर में बियर की बोतल से हमला कर हत्या की गई थी।

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम कर पूरे मामले को जांच में लिया। जांच उपरांत तीन आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। इनमें गीता साहू, विष्णु उर्फ अमित साहू, हीरालाल वर्मन साकिन मैहर थे। प्रेम प्रसंग में उन्होंने युवक की हत्या करना स्वीकार किया था। पुलिस ने प्रकरण की जांच की और सुनवाई हेतु चालान न्यायालय में पेश किया। 


जानकारी के मुताबिक चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। अभियोजन की ओर से एड. विकास द्विवेदी ने पैरवी करते हुए साक्षियों के कथन कराए और अपने मामले को प्रमाणित कराया। 


न्यायालय ने दो आरोपी विष्णु साहू व हीरालाल वर्मन को हत्या का दोषी माना। उनको पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड व आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। यदि आरोपी अर्थदण्ड जमा नहीं करते है तो उनको तीन माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।