Rewa News: रीवा में नशीली सिरप के आरोपियों को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय से हुआ अहम फैसला, अर्थदण्ड भी लगाया

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रीवा। नशीली सिरप के कारोबार में लिप्त दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनवाई के बाद सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इसमें एक आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है जो काफी समय से अपराध कर रहा है। 


बताया गया है कि सिविल लाइन पुलिस को अप्रैल 2023 को एक सिल्वर कलर की कार से नशीली सिरप आने की सूचना मिली थी जिस पर पुलिस टीम हरकत में आ गई। लाड़ली लक्ष्मी मार्ग में घेराबंदी की गई और कार को रोक लिया गया। कार में दो आरोपी बैठे थे जो अनुराग त्रिपाठी पिता धनेश त्रिपाठी 38 साल साकिन बैसा थाना बिछिया व मो. इरशाद पिता मुराद अली साकिन अमहिया बड़ी दरगाह के पीछे को पकड़ा गया। उनकी गाड़ी में 2160 शीशी नशीली सिरप मिली जिसे वे बेंचने के लिए ला रहे थे। आरोपियों को गिर तार कर उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का अपराध कायम किया गया। 


बताया गया है कि पुलिस ने जांच उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तार्कों को सुना और आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाया। दोनों आरोपियों को दस-दस साल के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में उनको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।  अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की।