Rewa News: रीवा में नशीली सिरप के सप्लायर शुभम श्रीवास्तव को दस साल की बामशक्कत कैद
न्यायालय ने सुनाई सजा, 1 लाख रुपए अर्थदण्ड भी लगाया

रीवा। नशीली सिरप के सप्लायर को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत अहम फैसला सुनाया है। एक आरोपी फरार है जिसके खिलाफ विचारण अभी शेष है। बताया गया है कि नशीली सिरप के सप्लायर को न्यायालय ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
वर्ष 2016 में सिविल लाइन थाने की पुलिस को पुराने बस स्टैण्ड के पीछे दो आरोपियों के नशीली सिरप स्कूटी वाहन में लेकर आने की सूचना मिली थी। आनन-फानन में पुलिस हरकत में आ गई और रेड कार्रवाई कर दो आरोपी शुभम श्रीवास्तव उर्फ सत्यम पिता सत्यप्रकाश श्रीवास्तव 23 साल साकिन तरहटी, अरुणेश तिवारी पिता रघुवंश प्रसाद तिवारी 26 साल साकिन तिउनी थाना मनगवां हाल मुकाम निराला नगर को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। आरोपियों के पास से 200 शीशी नशीली सिरप जब्त की।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया और जांच उपरांत चालान सुनवाई हेतु न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट केशव ङ्क्षसह की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई हुई। प्रकरण में लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय का अहम फैसला आया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की। उन्होंने आरोपियों के कृत्य को समाज का विरोधी बताते हुए उसे कड़ी सजा देने की अपील की। न्यायालय ने आरोपी शुभम श्रीवास्तव को दस साल के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।