Rewa News: रीवा में नेशनल लोक अदालत 10 को, चारो जोन कार्यालयों में होगी आयोजित
सम्पत्ति कर-जल कर बकाया भुगतान मेें 100 प्रतिशत तक विशेष छूट

रीवा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 मई दिन शनिवार को किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के संपत्ति कर और जलकर बकाया भुगतान के अधिभार में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विशेष छूट दी जाएगी।
लोक अदालत का आयोजन नगर निगम कार्यालय के साथ-साथ चारो जोन कार्यालयों में भी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक किया जावेगा। सम्पत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों को नोटिस देकर राशि जमा करने की सूचना दी गई है। जो बकायादार लोक अदालत के माध्यम से सम्पत्तिकर व अन्य करों का भुगतान नही करेंगे उनके विरूद्ध नगर निगम द्वारा तालाबंदी एवं कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।
निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया करों का निपटान करें, जिससे अधिभार के साथ वैधानिक कार्रवाई से भी बचा जा सके। लोक अदालत का नगर पालिक निगम कार्यालय टाऊन हाल पर आयोजित होगी।
जहां करदाता अधिभार में छूट का फायदा उठा सकते हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के बाद बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिनमें तालाबंदी के साथ कुर्की की भी कार्यवाही की जावेगी। इसलिए समय पर भुगतान करना आवश्यक है।