Rewa News: रीवा में नगर निगम को अवैध विज्ञापनों से हो रहा लाखों का नुकसान
नपानि आयुक्त ने दिखाई सख्ती, नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

रीवा। नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत अवैध विज्ञापनो पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति किसी भी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, स्टैण्डी, बिलबोर्ड्स, फ्लैक्स, वाल पेंटिंग, वालरैप लगाने पर 10 प्रति वर्गफुट प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा तथा यह जुर्माना न्यूनतम 30 दिनों का वसूला जाएगा तथा अवैध विज्ञापन हटाने का खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जाएगा।
इसी नियमों के अनुसार संस्थान और दुकानें अपनी पहचान के लिए एक स्व विज्ञापन बोर्ड लगा सकती है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 3 फीट तथा चौडाई दुकान के बराबर होनी चाहिए, एवं उसमे किसी भी अन्य कम्पनी का विज्ञापन नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरित किसी भी प्रकार का बोर्ड साइनेज भी नही होना चाहिए।
बड़े व्यापारियों पर कसा शिकंजा
इसी क्रम में नगर निगम द्वारा कई संस्थानों पर जैसे बद्रिका हीरो, विष्णु एम्पायर, पंकज रेफ्रिजरेशन, जय महाकाल एसोसिएट (कम्पोजिट मदिरा) इत्यादि दुकानो पर नोटिस देने व अधिभार अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई।
यह है प्रक्रिया
कोई संस्था, दुकान या व्यक्ति यदि विज्ञापन करना चाहता है तो उसे पहले नगर पालिक निगम रीवा में आवेदन कर पंजीयन व विज्ञापन की अनुमति प्राप्ति के बाद ही विज्ञापन लगाए जा सकेंगे। ऐसा न करने पर उपरोक्तानुसार कार्रवाई की जाएगी।