Rewa News: रीवा में अवैध होर्डिंग-बोर्ड, बैनर नगर निगम को हर माह लगा रहे लाखों की चपत
देर से जागा नपानि प्रशासन, सिर्फ २ प्रतिष्ठानों पर जुर्माना; फ्लैक्स प्रिंटर्स की मनमानी के चलते बढ़े अवैध विज्ञापन

रीवा। शहर में अवैध होर्डिंग-बोर्ड, बैनर नगर निगम को प्रत्येक माह लाखों की चपत लगा रहे हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी आयुक्त को झूठी जानकारी देकर अवैध विज्ञापन करने वाले प्रतिष्ठानों और फ्लैक्स छापने वालों को बचा रहे हैं। इस मामले में मीडिया में समय-समय पर खबरों का प्रकाशन होता रहा है। लिहाजा बुधवार को निगम आयुक्त डॉ सौरभ सोनवणे के निर्देश राजस्व अमले द्वारा शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग बैनर पर बड़ी कार्रवाई की गई।
40 हजार का जुर्माना
बताया गया है कि मीडिया आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 के तहत नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए नियमों को उल्लंघन करते पाए जाने पर दो प्रतिष्ठानों जिनमें विष्णु हार्ले तथा अथर्व ग्रीन पर कुल रू. 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। गौरतलब है कि अवैध विज्ञापन लगाने एवं नियमों के उल्लंघन के मामले में पूर्व में प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर नियम पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई।
कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा समय-सीमा की भी मांग की गई है जिन्हें नगर निगम द्वारा निर्धारित समय में नियमों के अनुरूप अनुमति एवं विज्ञापन लगाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध बोर्ड एवं होर्डिंग को हटाया गया।
हजारों अवैध विज्ञापन करने वाले, जुर्माना सिर्फ 2 पर
ज्ञात हो कि शहर में हजारों प्रतिष्ठानों ने अवैध रूप से विज्ञापन करते हुए मनमाने आकार के होर्डिंग-बोर्ड, बैनर, एसीपी बोर्ड लगा लिए हैं। इनके एवज में ये बेजा विज्ञापन करने वाले नगर निगम को न तो कोई विज्ञापन कर देते हैं और न ही किसी भी प्रकार की अनुमति ही प्राप्त करते हैं। वहीं हजारों अवैध विज्ञापन करने वालों के शहर में सिर्फ २ प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाना नपानि टीम पर कई सवाल खड़े कर रहा है।
निगमायुक्त ने की अपील
निगम आयुक्त ने शहर के व्यवसायियों से अपील की है कि मीडिया आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 का पालन करें, बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन सामग्री सार्वजनिक स्थलों पर न लगाए। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन किए जाने वालों पर यह कार्यवाही सख्त रूप से निरंतर जारी रहेगी।