Rewa News: रीवा में बसों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने स्कूल-बस संचालकों की लगाई 'क्लास'

'बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं': प्रतिभा पाल

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रीवा। उच्च न्यायालय के आदेशानुशार प्रदेश भर में 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी स्कूल बसो का संचालन पूर्णत: बंद कर दिया गया है। इसी सिलसिले में परिवहन विभाग रीवा ने जिले के समस्त स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यत: अपर कलेक्टर रीवा, आरटीओ रीवा, यातायात डीएसपी, थाना प्रभारी यातायात शामिल रहे। बैठक में 43 स्कूल संचालकों ने अपनी उपस्थित दर्ज करायी।बैठक में अपर कलेक्टर रीवा ने सभी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए निर्देशित किया। 


बैठक में आरटीओ रीवा ने सभी को यह बताया कि बसों के संचालन में 27 मापदंडों की पूर्ति आवश्यक है। वहीं अपर कलेक्टर रीवा ने सभी स्कूल संचालकों को यह बताया गया कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर स्कूल प्रशासन पर वैधानिक कार्रवाही की जाएगी, जिसकी जांच परिवहन और पुलिस के द्वारा की जाएगी। 


ये हैं मुख्य मापदण्ड

  1. स्कूल बसे पीले रंग से पुती होनी चाहिए,बसो में स्वच्छ और बड़े अक्षरों में स्कूल बसो का नाम लिखा होना चाहिए।
  2. किराए की स्कूल बसों पर ऑन ड्यूटी लिखा होना चाहिए।
  3. स्कूल बसों में ग्रिल जरूर लगी होनी चाहिए।
  4. स्कूल का मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए।
  5. यदि बस में छात्राएं हो तो स्कूल बस में महिला सहायिका होनी चाहिए।
  6. आपातकालीन खिड़की अवश्य होनी चाहिए।
  7. एलपीजी सिलेंडर का उपयोग न करें, स्पीड गवर्नर बसों में लगा होना जरूरी है।