Rewa News: रीवा में मुख्यमंत्री दीनदयाल रसोई केन्द्र सहित 11 दुकानदारों पर अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने लगाया 50 हजार जुर्माना
खाद्य नमूनों की जांच पश्चात हुई कार्रवाई, जुर्माने की राशि जमा न करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस होंगे निलंबित

रीवा। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग के दल ने जिले भर में विभिन्न प्रतिष्ठानों के खाद्य नमूनों की जाँच कराई। विभिन्न प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रकरण अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जिनमें प्रकरणों की सुनवाई के बाद अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जुर्माने की राशि अधिरोपित की गई है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 11 दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने एवं प्रतिष्ठान को बंद कराने की कार्यवाही की जा रही है।
इस संबंध में उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ला ने बताया कि एक लाख रुपए जुर्माने की राशि जमा न करने पर होटल चन्द्रलोक रेजिडेंसी चोरहटा मालिक सतनाम सिंह, पसंद बेकरी घोघर संचालक राकेश लखवानी, बसंत डेयरी यूनिवर्सिटी रोड रीवा संचालक बसंतलाल यादव को लाइसेंस के निलंबन का नोटिस दिया गया है।
कविता मेडिकल एजेंसी रमागोविंद पैलेस संचालक रमेश कुमार त्रिपाठी जुर्माना एक लाख 50 हजार रुपए, राल्ही ढाबा गढ़ संचालक विजय कुमार मिश्रा जुर्माना 50 हजार रुपए, मुख्यमंत्री दीनदयाल रसोई केन्द्र अस्पताल चौराहा संचालक कौशलेश मिश्रा जुर्माना 50 हजार रुपए, आन्या एक्वा एसोसिएट जेपी मोड़ संचालक पुष्पराज सिंह जुर्माना 50 हजार रुपए को भी नोटिस दिया गया है।
इसी तरह मुक्ति सिकदार राय नया बस स्टैण्ड जुर्माना 13 हजार रुपए, किराना स्टोर रायपुर कर्चुलियान मालिक देवमणि साहू जुर्माना 35 हजार रुपए, दुर्गेश गुप्ता वार्ड नम्बर 11 गुढ़ जुर्माना 25 हजार रुपए तथा कृष्णा डेयरी एसएफ चौराहा संचालक ओमप्रकाश यादव को भी दुकान का लाइसेंस निलंबित करने और दुकान बंद कराने का नोटिस दिया गया है। तीन दिन की समय सीमा में जुर्माने की राशि जमा न करने पर लाइसेंस निलंबित करने और दुकान बंद कराने की कार्यवाही की जाएगी।