Sidhi News: ध्यान दें! खुले कुओं और बावड़ियों को तत्काल कराएं बंद, नहीं तो होगी कार्यवाही

कलेक्टर ने किया शहर के खुले कुओं का निरीक्षण कर दिए निर्देश

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रामनवमी के दिन प्रदेश के इंदौर में बावड़ी की छत धंसने से हुए हादसे के बाद प्रदेश भर में खुले कुएं और बावड़ियों को सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।  सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा नगर पालिका परिषद सीधी में गायत्री मंदिर के सामने तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थनहवा टोला के सामने स्थित कुओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि तत्काल रेड मार्क करके बैरिकेड करें जिससे कि आकस्मिक दुर्घटना होने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसमें स्थायी तौर पर काम करके इसे बंद करें। कलेक्टर ने समस्त एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ एवं सीएमओ को बिना मुंडेर व ढंकी हुई बावड़ियों, कुओं तथा खुले बोर के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही चिन्हित कर सूची तैयार जिले में ऐसे स्थलों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। 

खुले कुओं में बनवाएं मुंडेर  
कलेक्टर श्री मालवीय ने खुले कुओं में मुंडेर बनवाने और बोरवेल को तत्काल बंद करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई बावड़ी बिना भराव के बंद है और जीर्णशीर्ण है तो उन्हें खुलवा कर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना की कोई संभावना ना रहे। उनके साथ एसडीएम गोपाद बनास नीलेश शर्मा, नगर पालिका अधिकारी तथा संबन्धित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।


हो जाते है हादसे 
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बोरवेल, जिनकी केसिंग पाईप निकाल ली जाती है, मिटटी धंसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार कुंओं तथा बावड़ियों के ऊपर फर्शी-गर्डर डालकर अथवा सीमेंट कांक्रीट के ऐसे निर्माण कर लिए जाते हैं जिनके धंसकने से गंभीर घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में आपदा प्रबंधन की आकस्मिक परिस्थितियाँ निर्मित हुई जनहानि भी हुई हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के समस्त नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से उपरोक्त प्रकार के बोरवेल तथा कुंओं/बावड़ियों के सर्वे का कार्य आगामी 30 दिवस में पूर्ण किया जावे। ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि पर उपरोक्त प्रकार के खुले बोरवेल अथवा कुआं/बावड़ी पाई जायें उन्हें सूचीबद्ध किया जावे तथा उन्हें ऐसी संरचनाओं को पूर्णत: पाटने के निर्देश दिए जायें।


.. नहीं तो होगी कार्यवाही 
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे खुले बोरवेल तथा कुएं/बावड़ी पर से उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी तथा उक्त कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल की जावेगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे भूमि स्वामियों पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल/कुएं पाटने से निर्देशों का पालन नहीं किया है, के विरुद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।  ध्यान दें! खुले कुओं और बावड़ियों को तत्काल कराएं बंद, नहीं तो होगी कार्यवाही