Rewa News: रीवा के बाल भारती, ज्ञानस्थली, सेन्ट्रल एकेडमी, बिलाबांग सहित 3 दर्जन नामी स्कूलों के संचालकों को मनमानी फीस मामले में डीईओ ने किया तलब

3 दिन का अल्टीमेटम, पिछले 4 साल के सारे रिकॉर्ड लेकर पहुंचना होगा जिला शिक्षा कार्यालय 

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DEO Rewa

रीवा। हर साल स्कूल फीस बढ़ने से परेशान अभिभावकों को डॉ मोहन यादव सरकार की वजह से अब बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता ने रीवा शहर के कई नामी-गिरामी स्कूलों को शोकाज नोटिस जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूत्रों के मुताबिक नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि शोकाज नोटिस में शामिल स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूलते हैं और हर साल फीस भी बढ़ा देते हैं। जिससे अभिभावक कराह उठते हैं। 

 ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2017 प्रकाशित दिनांक 26 जून 2018 एवं नियम 2020 प्रकाशित दिनांक 02.12.2020 अधिसूचित किया जाकर वर्तमान समय में लागू हैं। उक्त अधिनियम की धारा 4 ( 2 ) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि हेतु प्रक्रिया का पालन न करते हुये निर्धारित से ज्यादा  शुल्क वृद्धि की गई है। संस्था द्वारा मनमाने ढंग से प्रत्येक वर्ष बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये हुये निर्धारित मापदण्ड से ज्यादा शुल्क में वृद्धि कर दी जाती है। उक्त कृत्य से विद्यालय संचालन के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं शासनादेशों की अवहेलना परिलक्षित होती है। जिसके लिये विद्यालय प्रबंधन व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है । 

शोकाज नोटिस में डीईओ द्वारा साफतौर पर कहा गया है कि सत्र 2021-2022, 2022-23, 2023-24 मे ली गई एवं वर्तमान सत्र 2024 - 2025 में ली जाने वाली शुल्क का मदवार, कक्षावार तुलनात्मक चार्ट तैयार कर तीन दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष संचालक / प्राचार्य स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। किसी भी स्थिति में प्रतिनिधि मान्य नही होगा। 

अपनी नोटिस में डीईओ ने स्कूल संचालकों से यह भी कहा है कि आपके द्वारा प्रेषित जानकारी एवं अभिलेख में अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने की दशा में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विशयों का विनियमन) नियम 2020 की धारा 09 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विस्तृत जांच कराई जाकर विधि सम्मत दण्ड अधिरोपित किया जाकर कार्यवाही संपन्न की जावेगी । जिसकी संपूर्ण जबाबदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। 


इन स्कूलों को डीईओ ने दी शोकाज नोटिस 
बीबीएस उ.मा.वि. नेहरूनगर, बीबीएस उ.मा.वि. आजाद नगर, साई पब्लिक स्कूल समान, बीएनपी उ०मा०वि० खौर कोठी, बीएनपी उ०मा०वि० शारदापुरम, बीएनपी उ०मा०वि० जेलमार्ग, रीवा इन्टरनेशनल स्कूल रतहरा, इन्टीगिटी सीनियर सेकेन्डरी स्कूल चिरहुला, किड्स वर्ल्ड सी.से. सकूल रमकुई, किड्स वर्ल्ड सी0से0 स्कूल रमकुई, किड्स वर्ल्ड सी०के० सकूल करही,  सेन्ट्रल एकेडमी सिविल लाइन्स रीवा, गीतांजलि पब्लिक स्कूल सिविल लाइन्स रीवा, बालभारती सीनियर सेकेन्डरी सकूल सिरमौर चौराहा, राजहन्स सीनियर सेकेन्डरी स्कूल सिरमौर चौराहा, ज्ञानस्थलि सीनियर सेकन्डरी स्कूल सिरमौर चौराहा, बिल्लाबांग हाई इन्टरनेशल स्कूल खैरा चोरहटा, ज्योति सीनियर सेकन्डरी स्कूल बरा समान, फोमेन्स मेमोरियल स्कूल गुढ चौराहा, माउन्ट लिटेरा जी स्कूल मनकहरी, सेकेड हाई कान्वेन्ट स्कल पडरा, दिल्ली पब्लिक स्कूल अटरिया उमादत्त उ०मा०वि० ढेकहा, जेजे कान्वेन्ट स्कूल ढेकहा, संस्कार वैली सकूल मैदानी, डीपाल स्कूल मैदानी, टेन्डर हार्ट डिहिया, गीता ज्योती उ०मा०वि० बजरंग नगर दीप ज्योति उ०मा०वि० बरा, सेन्ट मैरी अनंतपुर, चिल्ड्न एकेडमी अनंतपुर, मल्टीफार्म अजगरहा, वेदान्ता उ०मा०वि० अजगरहा सहित तकरीबन तीन दर्जन नामी- गिरामी स्कूलों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। 

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