Nursing Council Fraud: MP हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को फटकारा, बोले यहां बड़ा फर्जीवाड़ा

नर्सिंग कॉलेज की याचिका पर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की भूमिका पर HC की तल्ख टिप्पणी

 | 
high court

ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार को एक नर्सिंग कॉलेज की याचिका पर मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल की भूमिका पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने बहस के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का अचरण ठीक नहीं है। यहां बड़ा फर्जीवाड़ा है। यही काउंसिल पहले कॉलेजों की जांच कमेटी बनाती है और उसमें कॉलेजों को ठीक बताती है। बाद में यही काउंसिल न्यायालय में दस्तावेज पेश नहीं कर पाती है, इसलिए कॉलेज हमसे कोई राहत की उम्मीद न रखे। कॉलेज की याचिका की यह कहते हुए तारीख बढ़ा दी कि जो कहना है, वह 27 को आकर कहें।

याचिका दायर की है। कॉलेज की ओर से तर्क दिया गया है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की कमेटी ने उनकी कॉलेज का निरीक्षण किया था। उनकी कॉलजे में सब कुछ ठीक मिला था, इसलिए सीबीआइ जांच से उन्हें बाहर किया जाए। साथ ही सत्र 2019- 20 व 2020-21 की नर्सिंग की परीक्षा कराने की अनुमति जाए। कोर्ट ने कॉलेज की ओर से दिए गए तर्कों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग दरअसल झाबुआ की न्यू ईरा काउंसिल में फर्जीवाड़ा किए जाने ऑफ नर्सिंग ने हाईकोर्ट में की बात भी कही।