MP News: मध्यप्रदेश में अब स्कूल प्रभारियों को दिए गए 'अतिथि' की नियुक्ति के अधिकार
जिले से ब्लाक स्तर पर होगी अतिथियों की नियुक्ति, अपर संचालक लोक शिक्षण ने जारी किए आदेश

भोपाल। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अब स्कूल प्रभारी कर सकेंगे। इनकी नियुक्ति जिले से ब्लॉक लेवल पर कर दी गई है। इस संबंध में अपर संचालक लोक शिक्षण ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। कई स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के पद खाली हैं। दिसंबर महीने में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शाला प्रभारी विकासखंड पैनल से मैरिट सूची के आधार पर कर सकेंगे।
इसके लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखण्ड पैनल की मैरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर कार्यवाही शुरू करेंगे।
विद्यालय में किसी आवेदक द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है अथवा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में है या उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मैरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मैरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मैरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति/असहमति की एंट्री जीएफएमएस पोर्टल पर पैनल सूची में नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी।
जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय मे ज्वॉइन कराया गया है, उनकी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वॉइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। ज्वॉइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा।
शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पेनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करेंगे। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य/शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन (कार्यालयीन दिवस में) अप्रूव किया जाएगा।
शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी मैरिट क्रम में आमंत्रित किये गये आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर, दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक के लिए पात्रता निरस्त की जाएगी।