MP News: एमपी के उज्जैन सहित 17 नगरों में शराब बंदी लागू, 20 प्रतिशत बढ़े रेट पर शराब दुकानों का होगा नवीनीकरण

नारी सशक्तिकरण मिशन को डॉ. मोहन मंत्रीमंडल की हरी झंडी, नई तबादला नीति को भी मिलेगी मंजूरी

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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जैन सहित 17 नगरों व ग्राम पंचायतों में शराब बंदी लागू कर दी है। मध्यप्रदेश की शराब दुकानों को 20 प्रतिशत दर बढ़ाकर नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चार जातियों में शामिल महिलाओं के कल्याण के लिए नारी सशक्तिकरण मिशन को भी राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज प्रदेश की पवित्र व पर्यटन नगरी महेश्वर में मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। 


कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ महेश्वर किले में राजगादी व देवी अहिल्या बाई की प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद मंत्रियों के साथ अहिल्या घाट पर नर्मदा की पूजा-अर्चना की।


अप्रैल से शुरू हो जाएंगे कर्मचारियों के तबादले
कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नई तबादला नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्मचारियों के तबादले छात्रों की परीक्षा संपन्न होने के बाद अप्रैल से शुरू हो सकेंगे।


इन शहरों में लागू होगी शराबबंदी
कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन सहित अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, ओंकारेश्वर, मंडला, मुलताई, दतिया, जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, बरमान और पन्ना में शराब बंदी करने का निर्णय लिया गया है। 21 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के नेतृत्व में महेश्वर में मप्र कैबिनेट की बैठक हुई थी।


आबकारी नीति को मंजूरी, 20 प्रतिशत बढ़ेंगे दाम
कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश में शराब दुकानों के दाम 20 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में मौजूदा दर से 20 प्रतिशत बढ़े हुए दर पर शराब दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा। नई आबकारी नीति में और कई प्रावधान किए गए हैं।