MP News: वकीलों को तीन माह के लिए काले कोट से मिलेगी छूट, गर्मी से लाखों अधिवक्ताओं को मिलेगी राहत

 मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर ने लिया ऐतिहासिक फैसला

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मध्यप्रदेश के वकील अब अपने पारंपरिक काले कोट के इतर नजर आएंगे। यहां के अधिवक्ताओं को आगामी तीन महीनों के लिए यह छूट दी गई है। दरअसल भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा यह फैसला लिया गया है। जिसमें 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक वकीलों को काले कोट में ही न्यायालय में पैरवी करने के नियम से छूट दी गई है। 

हालांकि अब भी कोट के अलावा पैरवी करने के लिए एक निश्चित ड्रेस कोड रखा गया है। ताकि न्यायालय का अनुशासन प्रभावित न हो सके। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के लिए गए निर्णय के अनुसार आगामी 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक अधिवक्ता सफेद शर्ट,काला/सफेद/धारीदार या ग्रे कलर का पेंट पहनकर और एडवोकेट बेंड बांधकर अभिभाषकगण जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे।

लाखों वकीलों को मिलेगी राहत 
बता दें कि प्रदेश के कई तहसीलों व जिलों में यह हालात है कि बैठने की जगह की तुलना में वकीलों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें खुले में बैठना पड़ता है या तंग जगह में काम करना पड़ता है। खासकर बिजली गुल हो जाने की दशा में उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। काउंसिल के इस निर्णय से प्रदेश के करीब एक लाख वकीलों को फायदा पहुंचेंगा

 

हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के वक्त नहीं रहेगी छूट 
इन्दौर अभिभाषक संघ के पूर्व-अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने बताया है कि इस संबंध मे बताया कि दौरान वकीलों को सफेद शर्ट व काला, सफेद, धारी या ग्रे कलर का पेंट पहनकर और एडवोकेट बेंड बांधकर  जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करना होगी। अलबत्ता हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के वक्त उन्हें यह छूट/राहत नहीं मिलेंगी।