MP News: भोपाल में सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण को 3 साल की सश्रम सजा

कागजातों में हेराफेरी कर सस्ते दाम में किसान की जमीन बेचने का मामला

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भोपाल। मध्यप्रदेश के रियल एस्टेट कारोबारी, सेज ग्रुप के मालिक और करोड़ों के आसामी संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को विशेष अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी किरण व एक अन्य ने ढाई लाख रुपए बचाने के लिए बैंक अफसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है।

किरण अग्रवाल के नाम से जमीन की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया गया था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद अब विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज मनोज कुमार सिंह ने किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला सहित पांच आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है।


 बाकी तीन आरोपी सहकारी बैंक के अफसर हैं। किसान अशोक शर्मा की जमीन कुल 4.92 एकड़ थी, जिसकी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कीमत 3 लाख 98 हजार रुपए थी। बैंक के अफसरों ने गड़बड़ी कर जमीन को मात्र 1 लाख 50 हजार रुपए में नीलाम कर दिया। 


इससे किसान को 2 लाख 48 हजार रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही सरकार को भी स्टाप ड्यूटी में नुकसान हुआ। प्रकरण के मुताबिक, ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29 हजार रुपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कम दाम में नीलाम कर दी थी। 


आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार कर जमीन को संयुक्त पंजीयक को भेजा था। इसके बाद बिना जांच किए नीलामी को मंजूरी दी गई। इस मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच की। लंबी जिरह के बाद अब इस मामले में फैसला आया है।