MP News: दूसरे राज्य से सेकेंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं तो जान लीजिए मप्र सरकार का यह जरूरी नियम-

गृह जिले में री-रजिस्ट्रेशन कराना हो गया अनिवार्य, 24 जुलाई से नियम प्रभावशील 

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भोपाल। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में परिवहन नियमों में अगले माह से कई बदलाव करने जा रही है। इसके तहत अब दूसरे रानी गाड़ियों खरीद कर लाने वालों को अपने गृह जिले में फिर उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जुलाई 24 से इस नियम के प्रभावशील होने के बाद अब दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने वालों को ध्यान देना होगा। क्योंकि ऐसी गाड़ियों का री- रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।


 यह नियम लागू होने के बाद, जिन गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा, उन्हें गाड़ी की जब्ती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी गाड़ी है और वह इसे चलाते हुए पाए जाते हैं, तो उन पर 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यह नियम जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में लागू होगा। इसका उद्देश्य यह है कि लोग सुरक्षित और नियमित तरीके से गाड़ियों को खरीदें और उनका री-रजिस्ट्रेशन कराएं।

तेजी से बढ़ रहे सेकेंड हैंड वाहन
 प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे जिलों में सेकंड हैंड वाहनों की बढ़ती मांग ने राज्य शासन को कठिनाई में डाल दिया है। यहां कार, छोटे मालवाहक वाहनों के अलावा मोटर साइकिल और मोपेड (स्कूटर) भी बहुतेरे लोगों की पसंद बन चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से सस्ती कीमतों में गाड़ियां खरीदने का चलन यहां देखा जा रहा है। सरकार ने अब सेकंड हैंड गाड़ियों के लिए टैक्स देना अनिवार्य कर दिया है। इस से पहले इस तरह के मामलों में किसी भी पकार का टैक्स नहीं निर्धारित नहीं किया गया।

लेकिन इस स्कीम का लोगों ने खूब दुरपयोग किया। इनकी वजह से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इससे निपटने के लिए शासन ने जुलाई से सख्ती से कार्रवाई की घोषणा की है। इसके तहत, दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने वालों को अब गाड़ी का री- राजस्ट्रशन कराना अनिर्वाय होगा। अगर इसे न कराया गया तो उनकी गाड़ी की जब्ती कार्रवाई की जाएगी। 


2000 तक हो सकता है जुर्माना
इसके अलावा जो अपनी गाड़ी के री- रजिस्ट्रेशन के लिए समय से पहले नहीं आते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। ऐसे लोग अक्सर दूसरे राज्यों से गाड़ी लेकर आते हैं और सालों तक उस राज्य का री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। लेकिन जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में इस नियम के प्रभावशील होने के बाद दूसरे राज्यों से गााड़ियां खरीद कर लाने वालों को अपने गृह जिले में फिर रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसमें लापरवाही करने वालों को गाड़ी जब्ती की कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है।