Big Decision Of MP Government: बस हादसे रोकने सरकार का बड़ा फैसला, 300 किमी से ज्यादा के सफर में 2 ड्राइवर अनिवार्य

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बस एक्सीडेंट के मद्देनजर परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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bus stand

मध्यप्रदेश सहित देश में लगातार हो रहे यात्री बसों के हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर नियम करने वाली बसों में 2 ड्राइवर होना अनिवार्य होगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान भी शुरू किया है।

सड़क दुर्घटना, खासतौर पर बसों की दुर्घटना में अक्सर यह बात सामने आती है कि ड्राइवर को झपकी लग जाने के कारण बस से संतुलन खो गया और हादसा हो गया। कुछ दिनों पहले खरगोन में हुए बस हादसे में भी ड्राइवर को झपकी लग जाने की बात सामने आई थी। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नियम को सख्ती से पालन करवाएं कि 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाली बसों में एक से ज्यादा ड्राइवर हों, ताकि एक ड्राइवर को नींद आने पर दूसरा ड्राइवर वाहन चलाएं।

जल्द आधिकारिक रूप से लागू होगा नियम अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में ऑल इंडिया परमिट की बसों और ट्रकों में दो ड्राइवर होना जरूरी है। साथ ही एक नियम यह भी कहता है कि कोई भी ड्राइवर रोज 8 से 10 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकता है और यह सप्ताह में 50 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब तक 300 किलोमीटर को लेकर आधिकारिक रूप से कानून नहीं बनाया गया है।

हालांकि यह प्रक्रिया में है और जल्द ही इसके लागू होने पर इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इसमें ज्यादा जोर रात के समय संचालित होने वाली गाड़ियों पर दिया जाएगा।पर नियम का पालन न होने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और बसों का संचालन गया है। भी रोका जा रहा है।